जयपुर फैमिली कोर्ट ने लंदन में रह रहे पिता को अपनी बेटी से वीडियो कॉल के जरिए बात करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने मां को निर्देश दिया है कि वह हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच बच्ची की पिता से बातचीत करवाए. बच्ची साढ़े तीन साल की है, और पिता ने उससे बात करने की अनुमति मांगते हुए प्रार्थना पत्र दायर किया था.
गोवा में दोनों की मुलाकात हुई
कोर्ट ने मां को यह भी कहा है कि वह बच्ची की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हर महीने पिता को उपलब्ध कराए. पिता ने बताया कि वह मूल रूप से पोलैंड का निवासी है, और वर्तमान में लंदन में रहता है. वर्ष 2022 में गोवा में उसकी मुलाकात जयपुर की एक युवती से हुई थी. दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहे. 16 दिसंबर 2022 को उनकी बेटी का जन्म हुआ.
मां बच्ची के पिता से बात नहीं करा रही थी
शुरुआत में दोनों के संबंध सामान्य रहे, लेकिन बाद में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद मां ने पिता को बच्ची से मिलने और बात करने से रोक दिया. पिता की ओर से अधिवक्ता सुनील शर्मा और गौरव सिंघल ने कोर्ट में संयुक्त अभिरक्षा (जॉइंट कस्टडी) की याचिका दायर करते हुए अंतरिम राहत की मांग की. उनका कहना था कि बच्ची को पिता के स्नेह से दूर रखना उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है.
महीने में दो बार करानी होगी बात
मां की ओर से याचिका का विरोध करते हुए इसे निराधार बताया गया, और खारिज करने की मांग की गई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पिता को महीने में दो बार वीडियो कॉल के जरिए बच्ची से बातचीत की अनुमति प्रदान की.
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