भरतपुर में कुत्तों ने 5 साल की मासूम को नोंचा, हाई कोर्ट जस्टिस ने कहा- 'सरकार क्या कर रही.. हमारे गली में भी कुत्ते हैं'

भरतपुर में कुत्तों के हमले से घायल बच्ची को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले को गंभीर मानते हुए इस पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया.

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Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर में एक 5 साल की मासूम को कुत्तों ने गली में नोंच कर बुरी तरह घायल कर दिया. यह घटना भरतपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में स्थित नादिया मोहल्ला में हुआ. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वहीं इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है. राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की अदालत ने बुधवार (25 सितंबर) को मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले को गंभीर मानते हुए इस पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया.

मामले में जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हमारी गली में भी कुत्ते हैं, इससे हमें भी दिक्कत होती है. उन्होंने कहा कि आए दिन कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आती है. लेकिन उसके बाद भी इसे लेकर गंभीरता नहीं बढ़ती दिखाई दे रही है.

शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

अदालत ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में भी परिजनों ने पहले से ही नगर निगम को सूचना दी थी कि गली में कुत्तों का आतंक है. लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और मासूम को इनका शिकार होना पड़ा. 

सरकार इसे लेकर क्या कर रही है

अदालत ने कहा कि केरल में स्ट्रीट एनिमल्स को लेकर पॉलिसी है. उन्होंने अदालत में मौजूद महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद से पूछा कि क्या राजस्थान में सरकार इस तरह की कोई पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है. इसके साथ ही सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है. इसकी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश कोर्ट ने दिए. 

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इस मामले में अदालत ने अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल को न्यायमित्र नियुक्त किया हैं. उन्होंने कोर्ट से कहा कि जयपुर शहर में कई जगह पर स्ट्रीट डॉग्स का आतंक है. मेरा 14 साल का बच्चा भी स्ट्रीट डॉग्स की वजह से बाहर साइकिल नहीं चला पाता हैं. हमने कई बार निगम में इसे लेकर शिकायत की. लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नही हुई.

वहीं इस मामले में राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने भी प्रसंज्ञान लेकर जिला कलेक्टर भरतपुर आयुक्त नगर निगम भरतपुर को नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि वह प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

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