गहलोत कैबिनेट ने 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी, 200 संस्थानों को जमीन आवंटन समेत कई फैसले किए

गहलोत कैबिनेट द्वारा 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिसमें 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटित करना, कोरोना से अनाथ बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देना, कन्हैयालाल हत्याकांड में मुख्य आरोपियों को पकड़वाने में सहयोग करने वाले दो युवकों को सरकारी नौकरी देना व राजकीय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करना शामिल है

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अशोक गहलोत (फाइल फोटो
जयपुर:

राजस्थान मंत्रिमंडल की बुधवार शाम को हुई बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिसमें 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटित करना, कोरोना से अनाथ बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देना, कन्हैयालाल हत्याकांड में मुख्य आरोपियों को पकड़वाने में सहयोग करने वाले दो युवकों को सरकारी नौकरी देना व राजकीय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करना शामिल है. मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई.

बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने प्रदेश में शैक्षणिक उत्थान व सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को छात्रावास, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केन्द्र एवं अन्य सामाजिक कार्यों के लिये रियायती दर भूमि आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है.

इसमें कहा गया है कि इस प्रस्ताव के अनुमोदन से इन सभी संस्थाओं को अब आरक्षित दर की 10 फीसदी राशि पर भूमि आवंटित की जा सकेगी. साथ ही, अन्य प्रकरणों में भारतीय सेना, रेलवे, पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड व विभिन्न संस्थाओं को भी आरक्षित दर पर भूमि आवंटन का निर्णय किया है. साथ ही, मंत्रिमंडल ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

उन्होंने बताया कि इसी तरह उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में सहयोग करने वाले युवक प्रहलाद सिंह चुण्डावत एवं शक्ति सिंह चुण्डावत को नियमों में शिथिलता प्रदान कर कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी दिए जाने का निर्णय किया है.

कैबिनेट बैठक में गहलोत मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन को स्वीकृति दी है. इससे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर एसीपी योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद का वित्तीय उन्नयन देय होगा.

इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को अब राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट मिलेगी. वहीं, विभिन्न राज्य सेवाओं में पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

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मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 का अनुमोदन किया है. साथ ही, बायोमास एवं वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं थर्मल पॉवर प्लांट में बायोमास की को-फायरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023 का अनुमोदन किया है.

मंत्रिमंडल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग की योग्यता में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.

इसके अलावा गहलोत कैबिनेट ने जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इससे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हो सकेगा. साथ ही, राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपील) को राजकीय उपक्रम के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.

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