सुप्रीम कोर्ट में पूर्व विधायक मलिंगा की याचिका खारिज, SC के निर्देश- सुनवाई में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं

Supreme Court: शीर्ष अदालत ने जुलाई-2025 में हाईकोर्ट के दिए गए फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में किसी तरह के दखल की आवश्यकता नहीं है.

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Girraj malinga case: पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ मारपीट प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. इस मामले को धौलपुर से जयपुर जिला कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश को भी सही ठहराया गया है. साथ ही अब यह मामला जयपुर की जिला अदालत में चलेगा, जहां अभियोजन पक्ष सबूतों के आधार पर अपनी दलीलें पेश करेगा. अदालत ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

हाईकोर्ट के आदेश में दखल की जरूरत नहीं- SC

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है. इस मामले में इंजीनियर हर्षाधिपति की ओर से एडवोकेट आदित्य जैन ने पैरवी की.

राजकार्य में बाधा का है मामला

मार्च 2022 में धौलपुर के बारी डिस्कॉम कार्यालय में इंजीनियर हर्षाधिपति और एक जूनियर इंजीनियर के साथ कथित रूप से मारपीट का मामला सामने आया था. इस घटना में पूर्व विधायक गिर्राज मलिंगा पर आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाली और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने जुलाई 2025 में सुनवाई को धौलपुर से जयपुर जिला कोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. इस आदेश को मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

गवाहों की सुरक्षा के लिए पुलिस आयुक्त को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और ट्रायल कोर्ट में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए. साथ ही, अदालत ने जयपुर पुलिस आयुक्त को गवाहों की सुरक्षा और सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी के निर्देश देने की बात भी कही.

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