BJP MLA from Anta Kanwar Lal Meena: अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 2005 में एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने से जूस मामले में अदालत ने उनकी तीन साल की सज़ा को बरक़रार रखा है. इससे पहले 2020 में निचली अदालत ने तीन साल की सज़ा सुनाई थी. जिसके खिलाफ अपील करते हुए मीणा हाई कोर्ट गए थे. लेकिन हाईकोर्ट ने कंवरलाल मीणा की अपील खारिज कर दी. अदालत ने विधायक को आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं.
साल 2020 में एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था
अकलेरा के बहुचर्चित 15 साल पुराने मामले में साल 2020 में एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. उन पर तत्कालीन उपखंड अधिकारी रामनिवास मेहता पर रिवॉल्वर तानने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था.
साल 2005 का है मामला
यह मामला साल 2005 का है, जब तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता से किसी बात को लेकर कंवरलाल मीणा की तीखी बहस हो गई थी. इसी दौरान मीणा ने रिवॉल्वर निकालकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी. इस प्रकरण में साल 2018 में एसीजेएम कोर्ट मनोहरथाना ने सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए मीणा को बरी कर दिया था.बाद में मामला एडीजे कोर्ट में पहुंचा था, एडीजे कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में सजा को बरकार रखा था, इस सजा के खिलाफ विधायक कंवरलाल मीणा राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचे थे.
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