SI भर्ती 2021 पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार की अपील पर हो सकता है फैसला

पिछली सुनवाई में अदालत ने अपील की कॉपी सहित प्रतिवादियों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र की कॉपी महाधिवक्ता को देने के आदेश दिए.

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राजस्थान हाईकोर्ट में आज SI भर्ती 2021 से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी. मामले में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच लगातार सुनवाई कर रही है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ को तीन माह के भीतर इस मामले की सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे. एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है.

24 नवंबर के होगी सुनवाई 

साथ ही मामले से जुड़े हुए सभी वकीलों को लिखित बहस पेश करने के लिए कहा है. मामले में अदालत ने 24 नवंबर से फाइनल सुनवाई करना तय किया है. इसके बाद राज्य सरकार की ओर से SI भर्ती को रद्द करने के एकलपीठ के फैसले के खिलाफ अपील पेश की गई है.

कोर्ट आज फैसला सुना सकती है 

संभवता आज अदालत इस अपील को लेकर भी फैसला कर सकती है. राज्य सरकार ने एकल पीठ के फैसले के 60 दिन बाद यह अपील लगाई है. नियमों के मुताबिक किसी भी फैसले के खिलाफ की 60 दिन के अंदर अपील करनी होती है. इसलिए राज्य सरकार की ओर से माफी प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट फैसले को यथास्थिति के आदेश दिए थे 

एकलपीठ के 28 अगस्त को SI भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की थी. डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को सुनवाई करते हुए एकलपीठ के 28 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके बाद डिविजन बेंच के फैसले के खिलाफ अन्य अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर यथास्थिति के आदेश दिए थे.

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