राजस्थान के 1235 शिक्षकों को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पहले RSSB को मिला था संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बोर्ड को स्वतंत्र विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर प्रश्नों की जांच और संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे.

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Rajasthan Teacher Recruitment 2022: राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 में चयनित करीब 1235 शिक्षकों को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शिक्षकों की नियुक्ति अधर में अटकी हुई थी, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) को संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया था. लेकिन अब जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि संशोधित परिणाम आने के बावजूद पहले से चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावित नहीं होगी.

विवादित प्रश्न को लेकर दायर की गई थी याचिका

दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 दिसंबर 2022 को लगभग 27 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी. इस परीक्षा का अंतिम परिणाम 15 सितंबर 2023 को जारी हुआ. इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्नों को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बोर्ड को स्वतंत्र विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर प्रश्नों की जांच और संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे.

अधर में लटकी थी शिक्षकों की नियुक्ति

सिंगल बेंच ने यह भी कहा था कि यदि संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं तो उनका नियुक्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा. हालांकि आज डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के इसी आदेश को चयनित अभ्यर्थियों की सीमा तक रद्द कर दिया. इससे पहले से चयनित करीब 1235 टीचर्स को राहत मिल गई है.

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