RU कुलपति की नियुक्ति के खिलाफ याचिका लगाने वाले प्रोफेसर पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

राजभवन ने लगभग दो वर्ष पहले प्रोफेसर अल्पना कटेजा की राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति की थी. इस पद के लिए 1 अगस्त 2023 को विज्ञापन जारी हुआ था.

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राजस्थान हाईकोर्ट

Rajasthan University Vice Chancellor: राजस्थान विश्वविद्यालय (RU) की कुलपति अल्पना कटेजा (Alpana Kateja) की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस समीर जैन की अदालत ने प्रोफेसर महिपाल सिहाग पर यह जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि जब तक वह यह राशि जमा नहीं करवाते, याचिका पर आगे सुनवाई नहीं होगी. 

नियुक्ति को बताया था नियम के विपरीत

प्रोफेसर महिपाल सिहाग ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कुलपति अल्पना कटेजा ने नियुक्ति के समय आवेदन में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी, जिससे उनकी नियुक्ति नियमों के विपरीत है. हालांकि, आज हुई सुनवाई में सरकार की ओर से प्रस्तुत तथ्यों में बताया गया कि खुद याचिकाकर्ता महिपाल सिहाग ने भी कुलपति पद के लिए आवेदन करते समय अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाई थी.

2 साल के लिए अल्पना कटेजा की हुई थी नियुक्ति

इस आधार पर राज्य सरकार ने अदालत से याचिका खारिज करने का अनुरोध किया. राजभवन ने लगभग दो वर्ष पहले प्रोफेसर अल्पना कटेजा की राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति की थी. इस पद के लिए 1 अगस्त 2023 को विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें अल्पना कटेजा और महिपाल सिहाग सहित कई उम्मीदवारों ने आवेदन किया था.

अल्पना कटेजा की नियुक्ति के बाद महिपाल सिहाग ने अदालत में याचिका दायर कर यह नियुक्ति रद्द करने की मांग की थी, यह कहते हुए कि उन्होंने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है. इस पर न्यायालय ने पहले सरकार और कुलपति से जवाब मांगा था.

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