जयपुर परकोटे में अवैध भवनों पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश; 2 महीने में देनी होगी रिपोर्ट 

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के परकोटे क्षेत्र में अवैध निर्माणों को तोड़ने का आदेश दिया है. जिसमें हवामहल जोन में ये इमारतें वॉलसिटी की ऐतिहासिक धरोहर को खतरा पहुंचा रही थीं. 

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राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर.

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के परकोटे क्षेत्र में अवैध रूप से बने आधा दर्जन भवनों को तोड़ने का कड़ा आदेश जारी किया है. यह फैसला न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने जितेंद्र कुमार सध्वानी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि अधिकारी केवल नोटिस देकर चुप नहीं बैठ सकते. अवैध निर्माण शहर की सुरक्षा और वॉलसिटी की ऐतिहासिक धरोहर के लिए खतरा हैं.

दो महीने में तोड़ने का आदेश

हाईकोर्ट ने हवामहल जोन में स्थित इन अवैध इमारतों को दो महीने के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश दिया. साथ ही अधिकारियों को इसकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने को कहा. याचिकाकर्ता के वकील संजय जोशी ने कोर्ट को बताया कि भवन मालिकों ने नोटिस मिलने के बाद भी अवैध निर्माण जारी रखा. उन्होंने मांग की कि इन संपत्तियों को स्थायी रूप से सील कर तोड़ा जाए. कोर्ट ने कहा कि चूंकि मालिकों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं, अब दोबारा नोटिस देने की जरूरत नहीं है. 

अधिकारियों पर भी गिरी गाज

कोर्ट ने हवामहल जोन के उपायुक्त और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर भी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि नोटिस देने के बाद छह महीने तक कोई कार्रवाई न करना गंभीर लापरवाही है. इससे भवन मालिकों को अवैध निर्माण पूरा करने का मौका मिला. कोर्ट ने इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए. 

वॉलसिटी की विरासत को बचाने की मुहिम

हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अवैध निर्माण न केवल शहर की सुंदरता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि जयपुर की ऐतिहासिक वॉलसिटी की पहचान को भी खतरे में डालते हैं. 

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