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राजस्थान में आरक्षण को लेकर हुआ बड़ा संशोधन, जारी हुआ सीधी भर्ती में महिलों को 33 प्रतिशत आरक्षण का आदेश

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है. यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत किया गया है.

राजस्थान में आरक्षण को लेकर हुआ बड़ा संशोधन, जारी हुआ सीधी भर्ती में महिलों को 33 प्रतिशत आरक्षण का आदेश

Rajasthan Women Recruitment Reservation: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है. दिवाली से ठीक पहले राजस्थान सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर संशोधन किया है जिसका लाभ पुलिस विभाग में सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा. इसे लेकर सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है. कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए इस बारे में जानकारी दी है.

नोटिफिकेशन के मुताबिक, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन करते हुए सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है. यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत किया गया है. इन नियमों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकता है.

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क्या है संशोधित नियम

संशोधित नियम में कहा गया है कि नियम 7बी के तहत महिला के लिए सीधी भर्ती में रिक्तियों का आरक्षण कैटगरी वाइज 33 प्रतिशत होगा. जिसमें एक तिहाई विधवाओं और तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए 80:20 के अनुपात में रिक्त स्थान होगा. किसी विशेष वर्ष में विधवा या तलाकशुदा, पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, रिक्तियों को पहले इंटरचेंज, टीई, विधवाओं से तलाकशुदा या इसके विपरीत के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकता है. पर्याप्त विधवा और तलाकशुदा उम्मीदवारों की उपलब्धता, अप्राप्त रिक्तियां उसी श्रेणी की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी और योग्य और उपयुक्त महिला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उनके लिए आरक्षित रिक्तियां पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरी जाएंगी.

वह श्रेणी जिसके लिए रिक्ति आरक्षित है. महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्ति को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसमें विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं. यहां तक ​​कि श्रेणी की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे में समायोजित किया जाएगा.

अधिसूचना में आगे बताया गया है कि, भले ही सेवा में शामिल किसी भी पद के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से अधिक हो, विधवा और तलाकशुदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, श्रेणी के अनुसार कुल रिक्तियों के क्रमशः 8% और 2% से अधिक नहीं होगा.

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