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12 साल पहले मकराना थाने पर किया था हमला, कोर्ट ने 24 दोषियों को सुनाई 3 साल की सजा, 10 आरोपी बरी

मामले की सुनवाई के दौरान 8 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी, वहीं 3 आरोपी फरार हैं. जबकि 1 आरोपी का मामला अभी विचाराधीन है. मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 24 आरोपितों को दोषी ठहराते हुए 3- 3 साल की सजा सुनाई है

12 साल पहले मकराना थाने पर किया था हमला, कोर्ट ने 24 दोषियों को सुनाई 3 साल की सजा, 10 आरोपी बरी

Makrana News: मकराना पुलिस थाने पर 2013 में हुए हमले, पथराव और सरकारी वाहन जलाने के बहुचर्चित मामले में सोमवार को एडीजे कोर्ट ने 12 साल बाद अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने मामले में 24 आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 10 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया. सरकारी वकील हरिकिशन ने बताया कि यह मामला अप्रैल 2013 का है, जब करीब पांच से छह हजार लोगों की भीड़ ने मकराना थाने को घेर लिया था.

भीड़ द्वारा अचानक हमला कर पथराव किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को गंभीर चोटें आईं. इस दौरान थाने में जमकर तोड़फोड़ की गई और एक सरकारी वाहन को आग के हवाले कर दिया गया था.

8 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है 

घटना के बाद तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. अनुसंधान पूर्ण होने पर कुल 47 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई. मामले की सुनवाई के दौरान 8 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी, वहीं 3 आरोपी फरार हैं. जबकि 1 आरोपी का मामला अभी विचाराधीन है. मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 24 आरोपितों को दोषी ठहराते हुए 3- 3 साल की सजा सुनाई है और 10 को बरी किया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 35 गवाह और 52 दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

इनको सुनाई गई सजा 

सजा पाने वालों में शहादत, अब्दुल रहीम, अरफान अहमद, गयूर अहमद, सईद उर्फ शेठी, इकबाल, शहादत अली, अब्दुल मनान, अब्दुल कादिर, निजामुद्दीन, गुफरान, हाजी दूदू, नन्नू जुर्राट, रफीक अहमद, अब्दुल कयूम कुरेशी, नासिर हुसैन, रियाज अहमद, शाहिद, न्याज मोहम्मद, सलीम, इस्लाम जोया सहित कुल 24 आरोपी शामिल हैं.

ये हुए बरी 

वहीं बरी किए गए आरोपियों में मोहम्मद रेहान, अब्दुल वहीद, अब्दुल बारी, शरीफ अहमद, असलम, इमरान अहमद, शौकत उर्फ राजू, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद असलम खान व मोहम्मद असलम शामिल हैं. फैसला आने के बाद यह मामला शहरभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. दूसरी ओर आरोपी पक्ष के अधिवक्ता शेख अकबर अली ने एडीजे कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की बात कही है.

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