गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने का कैसे आया आइडिया? NDTV राजस्थान की लॉन्चिंग पर CM गहलोत ने बताई कहानी

5 सितंबर को NDTV ग्रुप का रीजनल न्यूज चैनल NDTV राजस्थान लॉन्च हो गया. राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार शाम आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में एनडीटीवी राजस्थान चैनल को लॉन्च किया गया.

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NDTV राजस्थान की लॉन्चिंग के दौरान राजस्थान सीएम अशोक गहलोत.

आपका भरोसेमंद न्यूज चैनल NDTV अब राजस्थान की आवाज भी बन गया है.  5 सितंबर को NDTV ग्रुप का रीजनल न्यूज चैनल NDTV राजस्थान लॉन्च हो गया. राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार शाम आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में एनडीटीवी राजस्थान चैनल को लॉन्च किया गया. इस मौके पर एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगालिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विशेष बात की. इस मौके पर डिलवरी ब्वॉय के लिए बनाए गए राजस्थान सरकार के कानून के बारे में भी बात की. मालूम हो कि राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन ऑर्डर पर फूड या अन्य प्रोडक्ट घर-घर पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स (GIG Workers) को कानूनी दायरे में लाने के लिए बिल पास किया है.

गिग वर्कर्स के लिए ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है. इस कानून पर एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने सीएम गहलोत से इस कानून के आइडिया के बारे में पूछा. इसके बारे में सीएम अशोक गहलोत ने गिग वर्कर्स कानून के बनाने की कहानी बताई.
 

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गहलोत ने बताया कैसे आया आइडिया

सीएम गहलोत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमलोग अलग-अलग लोगों के ग्रुप से बातचीत करते थे, उसी दौरान हमने एक दिन डिलवरी ब्याज्स के ग्रुप से बात की. उसी दिन यह तय हो गया था कि हम इनके लिए कानून बनाएंगे, आज इस कानून की चर्चा पूरे देश में हो रही है. लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में यह कानून बने. 
 

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जानिए क्या है गिग वर्कर्स कानून

मालूम हो कि राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर) विधेयक, 2023 से गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है. अगर कोई एग्रीगेटर इसके तहत कानून का पालन करने में नाकाम रहता है, तो उसके लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान है. राज्य सरकार पहले उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपये तक और बाद के उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है.

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