Pakistani citizen arrested in fake currency case sentenced to jail: नकली मोट मामले में गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है. रणसिंह को मई 2019 में राजस्थान के मुन्नाबाव स्थित भूमि सीमा शुल्क स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था. 94 हजार रुपए मूल्य के नकली नोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. जानकारी के अनुसार, उसके सहयोगी एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक की पहचान कुनपजी के रूप में हुई है, जो अभी भी फरार है. रण सिंह को मुन्नाबाव (बाड़मेर) रेलवे स्टेशन पर 2 हजार रुपए के 47 नकली नोटों के साथ हिरासत में लिया था. एनआईए ने नवंबर 2019 में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी.
थार एक्सप्रेस के जरिए भारत आया था रण सिंह
पुलिस के मुताबिक, रण सिंह थार एक्सप्रेस के जरिए पाकिस्तान से भारत आया था. कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए नकली मुद्रा की तस्करी कर रहा था. रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उसके सामान में छिपी हुई मुद्रा का पता लगाया और उसे हिरासत में ले लिया.
जयपुर की विशेष अदालत ने ठहराया दोषी
अधिकारियों के अनुसार, "वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मीठी का रहने वाला है. एनआईए फरार कुनपजी की तलाश जारी रखे हुए है." जयपुर की विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 489-बी और 489-सी के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16 के तहत दोषी ठहराया गया. हर अपराध के लिए 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.
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