Paper leak case: सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है. कोर्ट ने मामले में आरोपी भूपेंद्र सारण, अनिल कुमार उर्फ शेर सिंह सहित आरोपी अरुण शर्मा और पुखराज की याचिकाएं खारिज की है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडवोकेट अक्षय भारद्वाज ने पक्ष रखा था. वहीं, राज्य सरकार की ओर से उपराजकीय अधिवक्ता आरती शर्मा सहित, उपराजकीय अधिवक्ता मानवेंद्र सिंह चौधरी ने पैरवी की.
ईडी की दलील- बड़े पैमाने पर हुआ लेन-देन
आरोपियों ने जमानत याचिका में कहा कि उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है. इसके जवाब में ईडी के अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने कहा कि पेपर लीक के मामले में बड़े पैमाने पर रुपए का लेन-देन हुआ है. आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से शेरसिंह ने भर्ती का पेपर लिया था और भूपेन्द्र सारण को दिया था. सारण ने इसे अरुण शर्मा को दिया और अरुण शर्मा ने अन्य अभ्यर्थियों को इसे बेचा.
अदालत भी जांच एजेंसी की दलीलों से सहमत
ईडी की ओर से दलील दी गई, "यह मामला पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ है. ऐसे में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाए." अदालत ने ईडी की दलीलों से सहमत होकर आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
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