नहा-धोकर किया पूजा-पाठ, माथे पर टीका लगा पहुंचा था कोर्ट, जज ने सुनाई 20 साल की सजा, अपराध भी जान लीजिए

20 Years Jail: माथे पर टीका लगाए पुलिस के साथ खड़े इस शख्स को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामला राजस्थान के जैसलमेर जिले का है. अब इस मामले की पूरी कहानी भी जान लीजिए.

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पुलिस के साथ खड़े इस शख्स को कोर्ट ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई है.

20 Years Jail: ऊपर तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है, इसे कोर्ट ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. फैसले वाले दिन उक्त शख्स ने नहा-धोखर पूजा-पाठ करने के बाद कोर्ट पहुंचा था. इसकी गवाही उसकी तस्वीर भी दे रही है. माथे पर टीका लगाए उक्त शख्स को उम्मीद थी कि शायद उसे आज जेल से रिहाई मिल जाएगी. लेकिन फैसले ने उसकी उम्मीदें तोड़ थी. कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. मामला राजस्थान के जैसलमेर जिले से सामने आया है. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को फिर से जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया है. तस्वीर में चेहरे से भोला-भोला दिख रहे शख्स की सजा की कहानी तो आपने जान ली, लेकिन अब इसका अपराध भी जान लीजिए. 

इस शख्स ने 10 महीने पहले 14 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. 10 महीने बाद अब पीड़िता के परिवार को न्याय मिला है. मामला जैसलमेर के भनियाणा थाना क्षेत्र का है, जहां 15 वर्षीय नाबालिक पीड़िता के साथ देर रात घर में घुसकर रेप किया. 

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18 गवाह और 21 दस्तावेज पॉक्सो कोर्ट में किए गए पेश

अभियोजन पक्ष विशिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली ने बताया कि 18 गवाह और 21 दस्तावेज पॉक्सो कोर्ट में पेश किए गए. दोनों पक्षों की बहस सुनकर पॉक्सो कोर्ट जैसलमेर के विशिष्ठ न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश सिंह ने आरोपी हराराम उर्फ हरीश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. राज्य सरकार की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली ने पैरवी की.

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उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने 8 अगस्त 2023 को भणियाणा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी हराराम उर्फ हरीश निवासी शेरगढ़, जोधपुर ने रात को घर में घुसकर उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ रेप किया.पीड़िता द्वारा चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया.

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भणियाणा पुलिस ने खेत से आरोपी को किया गिरफ्तार

पीड़िता के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर भणियाणा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी, इस दौरान पुलिस ने खेतों से आरोपी को पकड़कर हिरासत में लिया. पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी हराराम उर्फ हरीश के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय जैसलमेर में चालान पेश किया.

अभियोजन पक्ष विशिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली ने 18 गवाह और 21 सबूत कोर्ट में पेश करवाए. दोनों पक्षों की बहस सुनकर पॉक्सो न्यायालय जैसलमेर के विशिष्ठ न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश सिंह ने आरोपी हराराम उर्फ हरीश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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