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राजस्थान में जून महीने के आखिरी दो दिन Dry Day घोषित, नहीं बिकेगी 48 घंटे शराब

राजस्थान के 10 जिले जिसमें अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगापुर सिटी,  श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और उदयपुर में 48 घंटे शराब नहीं बिकेंगे.

राजस्थान में जून महीने के आखिरी दो दिन Dry Day घोषित, नहीं बिकेगी 48 घंटे शराब

Rajasthan Dry Day: राजस्थान में आबकारी विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है. इसके तहत राजस्थान के 10 जिलों में ड्राई डे (Dry Day) की घोषणा की गई है. यानी 10 जिलों में शराब नहीं बिकेगी. आबकारी विभाग की सूचना के अनुसार 10 जिलों में दो दिन शराब बिक्री पर पाबंध लगाया गया है. आपको बता दें जून महीने के आखिरी दो दिन यानी 48 घंटे तक शराब बिक्री पर रोक लगाने आदेश जारी किया गया है.

राजस्थान के 10 जिले जिसमें अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगापुर सिटी,  श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और उदयपुर शामिल है. इन जिलों में 28 जून के शाम 5 बजे से लेकर 30 जून शाम 5 बजे तक ड्राय डे घोषित किया गया है. यानी 48 घंटे शराब नहीं बेची जाएगी. अगर शराब बेचते पकड़े गए तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी.

क्यों घोषित किया गया ड्राय डे

दरअसल, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय उपचुनाव (Rajasthan Nagar Nikay Chunav By Election 2024) की घोषणा की गई है. नगर निकाय उपचुनाव के लिए 30 जून को मतदान कराया जाएगा. इसके बाद आबकारी विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है. इसके तहत 30 जून 2024 को होनेवाले नगर निकाय उपचुनाव को लेकर निर्देश जारी किये गए हैं. जिसमें कहा गया है कि

नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों और उससे लगते हुए 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि यानी 28 जून 2024 के शाम 5 बजे से 30 जून 2024 के शाम 5 बजे तक ड्राय डे (Dry Day) घोषित किया गया है.

10 जिलों में 15 नगर निकायों में वोटिंग

राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के नगर निकायों में रिक्त सदस्यों को भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है. इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों में 15 नगर निकायों में सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग कराया जाएगा. चुनाव के लिए वोटिंग इसी महीने की 30 जून 2024 को कराया जाएगा. इसके लिए राज्यपाल ने मंजूरी दी है और आवश्यक निर्देश भी जारी किये गए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है. उस क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में अवकाश घोषित किये जाएंगे. ऐसे में इन 10 जिलों में 30 जून 2024 को मतदान के दिन छुट्टी की घोषणा की गई है.

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