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राजस्थान में फिर बजा चुनावी बिगुल, 10 जिलों में नगर निकायों में उपचुनाव की घोषणा, देखें शेड्यूल

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के द्वारा राज्य के जिन 10 जिलों के 15 नगरी नगरीय के उपचुनाव की की घोषणा की है. इसके लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किये गए हैं.

राजस्थान में फिर बजा चुनावी बिगुल, 10 जिलों में  नगर निकायों में उपचुनाव की घोषणा, देखें शेड्यूल
Rajasthan Nagar Nikay Chunav By Election

Rajasthan Nagar Nikay Chunav By Election 2024: राजस्थान में एक बार फिर चुनाव का बिगुल फूंक चुका है. राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के नगर निकायों में रिक्त सदस्यों को भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है. इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों में 15 नगर निकायों में सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग कराया जाएगा. बताया जा रहा है कि चुनाव के लिए वोटिंग इसी महीने की 30 जून 2024 को कराया जाएगा. इसके लिए राज्यपाल ने मंजूरी दी है और आवश्यक निर्देश भी जारी किये गए हैं.

इन 10 जिलों के नगर निकाय में होगा उपचुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के द्वारा राज्य के जिन 10 जिलों के 15 नगरी नगरीय के उपचुनाव की की घोषणा की है. उसमें अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगापुर सिटी,  श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और उदयपुर के नगर निकाय शामिल हैं. जहां सदस्यों के चुनाव के लिए उपचुनाव कराया जाएगा. इसके लिए नामांकन 20 जून तक होंगे. जबकि 22 जून तक नाम वापसी की प्रक्रिया की जाएगी. वहीं 30 जून को मतदान कराया जाएगा.

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चुनाव के दिन होगी छुट्टी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है. उस क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में अवकाश घोषित किये जाएंगे. ऐसे में इन 10 जिलों में 30 जून 2024 को मतदान के दिन छुट्टी की घोषणा की गई है.

चुनाव को लेकर ड्राय डे की घोषणा

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय उपचुनाव की घोषणा करने के साथ ही, आबकारी विभाग ने भी एक अधिसूचना जारी की है. इसके मुताबिक, 30 जून 2024 को होनेवाले नगर निकाय उपचुनाव को लेकर निर्देश जारी की है. इसमें कहा गया है कि संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों और उससे लगते हुए 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि यानी 28 जून 2024 के शाम 5 बजे से 30 जून 2024 के शाम 5 बजे तक ड्राय डे (Dry Day) घोषित किया गया है. यानी इस अवधि के दौरान शराब नहीं बिकेगी.

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