मंदिर जा रही नाबालिग का अपहरण कर किया रेप, कोर्ट ने समाज के लिए घातक बताते हुए दी 20 साल की सजा

Pratapgarh Court Sentence: राजस्थान में नाबालिग लड़की से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा दी है. आरोपी को 48 हजार जुर्माने देने के साथ 20 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी. 

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
प्रतीकात्मक तस्वीर

Minor Rape Case: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 5 साल पहले पहले एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसे लेकर मंगलवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. पोक्सो अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने आरोपी गणेशलाल को दोषी मानते हुए 20 साल के सश्रम कारावास और 48 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें कि यह घटना 13 दिसंबर 2020 की है, एक 15 साल की नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गई थी. इस दौरान आरोपी ने लड़की को जबरन बाइक पर बैठाकर अपहरण कर लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

आरोपी ने परिजनों को दी थी धमकी

दुष्कर्म के बाद आरोपी ने लड़की के परिजनों को मोबाइल पर फोन धमकी दी कि लड़की उसके कब्जे में है. घटना की सूचना मिलते ही परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया और उसे गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

अदालत ने सुनाई कड़ी सजा

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में  12 गवाह और 33 दस्तावेज  पेश किए गए. सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 48 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

Advertisement

फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे अपराधी समाज के लिए घातक हैं. समाज में बाल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों को सख्त सजा देना जरूरी है.

Advertisement

ये भी पढ़ें- Rajasthan News: भीलवाड़ा में सामूहिक दुष्कर्म का मामला, महिला ने कहा- 1 साल से 8 लोग कर रहे थे रेप, सभी गिरफ्तार

Rajasthan: भीलवाड़ा कैफे कांड: नशीला ड्रिंक पिलाकर रेप, वीडियो किया दोस्तों से शेयर, फिर ब्लैकमेल और गैंगरेप

Topics mentioned in this article