
Minor Rape Case: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 5 साल पहले पहले एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसे लेकर मंगलवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. पोक्सो अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने आरोपी गणेशलाल को दोषी मानते हुए 20 साल के सश्रम कारावास और 48 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें कि यह घटना 13 दिसंबर 2020 की है, एक 15 साल की नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गई थी. इस दौरान आरोपी ने लड़की को जबरन बाइक पर बैठाकर अपहरण कर लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
आरोपी ने परिजनों को दी थी धमकी
दुष्कर्म के बाद आरोपी ने लड़की के परिजनों को मोबाइल पर फोन धमकी दी कि लड़की उसके कब्जे में है. घटना की सूचना मिलते ही परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया और उसे गिरफ्तार कर लिया.
अदालत ने सुनाई कड़ी सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 12 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए गए. सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 48 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे अपराधी समाज के लिए घातक हैं. समाज में बाल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों को सख्त सजा देना जरूरी है.
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