राजस्थान में UTB GNM भर्ती निरस्त करने की कार्रवाई पर रोक, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर यूटीबी जीएनएम भर्ती को निरस्त करने के लिए विभाग ने नोटिस जारी किया गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है.

Advertisement
Read Time: 3 mins
U

Rajasthan GTB GNM Recruitment: राजस्थान में यूटीबी जीएनएम भर्ती (UTB GNM Bharti) को निरस्त करने की कार्रवाई पर रोक हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने अंतरिम रोक लगा दी है. राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने यह फैसला दिया है. इसके साथ ही पीठ ने राज्य सरकार और विभाग को नोटिस जारी करके मामले में जवाब भी मांगा है. यूटीबी जीएनएम भर्ती मामले में हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी. 

कोरोना काल में चयनित अभ्यर्थियों ने किया काम

याचिकाकर्ता गुलाबसिंह गहलोत समेत अन्य ने यूटीबी जीएनएम भर्ती से जुड़ी याचिका राजस्थान हाई कोर्ट में दाखिल की थी, याचिका में बताया गया कि कोरोना काल के समय प्रमुख शासन सचिव और चिकित्सा विभाग के 20 सितंबर 2020 को जारी किए गए एक आदेश के अनुसार, सभी जिलों में समान प्रक्रिया का पालन करते हुए जोधपुर जिले में भी अस्थायी आधार पर जीएनएम की भर्ती की गई. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति ने शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार से बनाई गई मेरिट सूची से 1800 आवेदनों में से शीर्ष 100 अभ्यर्थियों का चयन कर विभाग से 100 पदों के लिए अनुमोदन लेकर नियुक्ति आदेश जारी किये गये थे.

Advertisement

चयनित अभ्यर्थियों ने एम्स, मथुरा दास माथुर अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में कोविड-19 के दौरान और आपातकाल में अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया. एक महीने बाद एक अभ्यर्थी की याचिका पर मामला हाईकोर्ट में लंबित हो गया और जांच संभागीय आयुक्त जोधपुर को सौंप दी गई. संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट में आरक्षण और साक्षात्कार संबंधी तथ्यों का उल्लेख किया गया. हालांकि कार्यग्रहण के बाद आरक्षण के पालन के लिए विभाग ने निर्देश जारी किये थे. कोविड महामारी के चलते सरकार ने सभी जिलों में समान प्रक्रिया अपनाई.

Advertisement

23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट पर महाधिवक्ता ने सरकार को सलाह की कार्मिकों को संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट की प्रति सहित नोटिस जारी कर सेवाएं समाप्त कर दी जाएं. इसके बाद संयुक्त निदेशक चिकित्सा विभाग जोधपुर ने भर्ती को निरस्त करने के लिए कुछ समय पहले नोटिस जारी कर दिया. इसके बाद संभागीय आयुक्त जोधपुर की जांच रिपोर्ट और संयुक्त निदेशक चिकित्सा जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. फिलहाल हाई कोर्ट यूटीबी जीएनएम भर्ती को निरस्त करने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 23 सितम्बर को तय की गई है. 

Advertisement

यह भी पढे़ं- जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर ने DLB को भेजा जवाब, कहा, "भ्रष्टाचार के मामले में मेरी भूमिका नहीं"