Asaram Bail News: राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्क्रम के दोषी आसाराम की अंतरिम जमानत को 9 जुलाई तक बढ़ा दिया है. इससे पहले आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे रखी है. फिलहाल आसाराम इलाज के लिए है अंतरिम जमानत पर बाहर है. गुजरात हाईकोर्ट के अंतरिम ज़मानत के फैसले के बाद आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट में अंतरिम ज़मानत को बढ़ाने को अर्जी डाली थी. उच्च न्यायालय की डबल बेंच में ने यह फैसला दिया है.
6 महीने की जमानत मांगी थी
बताते चलें कि 86 साल के आसाराम ने 2013 के गांधीनगर दुष्कर्म केस में 6 महीने की स्थाई जमानत मांगी थी. लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने सिर्फ 3 महीने की थी जमानत मंजूर की थी. इसके बाद आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत के लिए याचिका लगाई थी, क्योंकि जोधपुर दुष्कर्म केस में भी वो दोषी है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. दोनों कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही वो इलाज के लिए सुरक्षा के साथ रवाना हुआ था.
आसाराम को क्या बीमारी है?
कोर्ट में पेश की गई जोधपुर AIIMS की एक रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसकी वह "हाई रिस्क श्रेणी" में आता है. इन रिपोर्टों के अनुसार, आसाराम को विशेष नर्सिंग देखभाल, करीबी निगरानी, नियमित रूप से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट से काउंसलिंग की जरूरत है.
आसाराम की वकील के मुताबिक, आसाराम की कई मेडिकल जांच की गई हैं और सभी विशेषज्ञों की सलाह और रिपोर्ट में कम से कम एक बात समान है कि यह एक घातक स्थिति है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आवेदक की स्थिति या स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है.
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