राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब हर महीने पहले और चौथे शनिवार को खुलेगा कोर्ट 

राजस्थान हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 के पहले चौथे शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया है. इस फैसले से न्यायिक कामकाज बढ़ेगा लेकिन वकील संगठनों के विरोध और संभावित कार्य बहिष्कार ने नई चर्चा छेड़ दी है.

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राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर.

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ण पीठ के निर्णय के तहत जनवरी 2026 के पहले चौथे शनिवार को वर्किंग डे घोषित किया है. इस संबंध में कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है. इसका मतलब है कि इस दिन न्यायिक कार्य सामान्य दिनों की तरह किया जाएगा और मामलों की सुनवाई होगी.

पहले से तय था शनिवारों को खोलने का फैसला

इससे पहले 12 दिसंबर 2025 को हुई फुल कोर्ट बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जनवरी 2026 से हर महीने के दो शनिवार हाईकोर्ट में कार्य दिवस होंगे. इस फैसले से साल में कुल 24 अतिरिक्त कार्य दिवस मिलेंगे. अदालत का मानना है कि इससे लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी.

बढ़ते मामलों के दबाव से लिया गया निर्णय

हाईकोर्ट में लगातार बढ़ते मुकदमों की संख्या को देखते हुए न्यायिक समय बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई. कोर्ट प्रशासन का कहना है कि अतिरिक्त कार्य दिवसों से सुनवाई प्रक्रिया अधिक तेज और प्रभावी बनेगी. इससे आम लोगों को समय पर न्याय मिलने की उम्मीद है.

वकील संगठनों ने जताया विरोध

हालांकि साल की शुरुआत में जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन तथा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने इस फैसले का विरोध किया था. विरोध दर्ज कराने के लिए वकीलों ने एक दिन का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार भी किया था.

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जजों की कमेटी बनाई गई

वकीलों के विरोध को देखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने पांच जजों की एक कमेटी गठित की थी. इस कमेटी को शनिवार को अदालत खोलने के फैसले पर विचार कर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. कमेटी की रिपोर्ट 21 जनवरी तक सौंप दी गई.

फिर गरमाया मुद्दा

अब पहले चौथे शनिवार को कार्य दिवस घोषित होने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. वकीलों ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को ज्ञापन सौंपा है. बार अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने इस मामले पर एग्जिक्यूटिव कमेटी की बैठक बुलाई है.

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