छात्रसंघ चुनाव मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने कहा- विश्वविद्यालय अर्श से फर्श...

मामले में न्यायमित्र अभिनव शर्मा और याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले ही बहस पूरी कर ली गई थी. आज राज्य सरकार की ओर से एजी राजेंद्र प्रसाद ने अपने तर्क दिए. इसके बाद न्यायालय ने फैसला रिजर्व रखा है.

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Student Union Election: छात्रसंघ चुनाव से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई. लंबी सुनवाई के बाद जस्टिस समीर जैन की बेंच ने फैसला रिजर्व रखा है. मामले में एडवोकेट शांतनु पारीक मामले में याचिकाकर्ता छात्र जय राव की ओर से पैरवी कर रहे हैं.

वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिपण्णी करी कि जिस प्रकार के हालात हैं. उससे

ऐसा प्रतीत होता कि राजस्थान विश्वविद्यालय 'अर्श से फर्श' तक का सफर तय कर रहा है. ना तो  लिंगदोह समिति की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए कोई गंभीरता तय समय सीमा में दिखाई गई.

ना ही सत्र का कैलेंडर समय सारणी अनुसार इतने वर्षों से लागू करवाया जा रहा है और ना ही विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव से संबंधित संविधान के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है .

मामले में न्यायमित्र अभिनव शर्मा और याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले ही बहस पूरी कर ली गई थी. आज राज्य सरकार की ओर से एजी राजेंद्र प्रसाद ने अपने तर्क दिए. इसके बाद न्यायालय ने फैसला रिजर्व रखा है.

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