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This Article is From Jan 09, 2026

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्‍शन पर लगाई रोक, भजनलाल सरकार से 5 द‍िन में मांगा जवाब

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार को नोट‍िस जारी क‍िया है. 13 जनवरी तक जवाब के साथ तलब क‍िया है.

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्‍शन पर लगाई रोक, भजनलाल सरकार से 5 द‍िन में मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट. (फाइल फोटो)

राजस्थान हाईकोर्ट ने फागी-दूदू सड़क मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने और सौंदर्यीकरण के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है. नगरपालिका फागी द्वारा सड़क चौड़ी करने के लिए बगैर नोटिस दिए पट्टे निरस्त करने और संपत्‍तियों के तोड़ने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में स्थानीय लोगों ने याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने राज्य सरकार के प्रमुख स्थानीय निकाय सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव, फागी के उपखण्ड अधिकारी, नगर पालिका फागी के अधिशाषी अधिकारी सहित अन्य को नोटिस जारी किया है.

13 जनवरी तक देना होगा जवाब 

हाईकोर्ट ने अधिकारियों को 13 जनवरी तक जवाब के साथ तलब किया है. साथ ही, 13 जनवरी तक याचिकाकर्ताओ की संपत्‍तियों से कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी. मामले में एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने पैरवी की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओ के करीब 60 वर्ष पुराने पट्टे हैं, लेकिन नगरपालिका द्वारा फागी दूदू सड़क मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने के लिए बगैर कोई नोटिस दिए नगर पालिका एक्ट की धारा 73(बी)के तहत सार्वजनिक सुचना देते हुए उनके पट्टे निरस्त कर दिए. साथ ही उनकी संपत्‍तियों को अतिक्रमण बताते हुए निर्माण कार्यों को तोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं.

तोड़फोड़ की कार्रवाई पर लगाई रोक 

सुनवाई के दौरान अदालत मे राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने जवाब पेश करने के लिए 13 जनवरी तक का समय मांगा है. साथ ही अदालत मे कहा कि नगरपालिका याचिकाकर्ताओ की सम्पति मे कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई 13 जनवरी तक नहीं करेंगी, सुनवाई के दौरान नगरपालिका फागी के अधिशाषी अधिकारी राजपाल बुनकर भी मौजूद रहे.

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