Rajasthan: "IAS माफी मांगें तो उनके प्रति बरतेंगे उदारता", राजस्‍थान हाईकोर्ट ने आईएएस भवानी स‍िंह को क‍िया तलब 

Rajasthan High Court: राजस्‍थान हाईकोर्ट ने IAS भवानी स‍िंह देथा, तत्‍कालीन कॉलेज आयुक्‍त शुच‍ि त्‍यागी और संयुक्‍त कॉलेज श‍िक्षा आरसी मीणा को 28 मार्च को तलब क‍िया है.  

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
राजस्‍थान हाईकोर्ट का फाइल फोटो.

Rajasthan High Court: राजस्‍थान हाईकोर्ट ने कॉलेज के लेक्‍चरर को कर‍ियर एडवांसमेंट स्‍कीम का लाभ देने से जुड़े मामले में कोर्ट के आदेश का करीब 3 साल तक पालना नहीं करने को गंभीर माना है. IAS भवानी सिंह देथा, तत्कालीन कॉलेज आयुक्त शुचि त्यागी और संयुक्त कॉलेज शिक्षा आरसी मीणा को तलब किया है. हाईकोर्ट ने कहा क‍ि तीनों अफसर अगर व्‍यक्‍त‍िगत तौर पर पेश होकर आदेश की पालना में अवहेलना होने के ल‍िए माफी मांगे और आगे दोबारा आदेशों की जल्‍द पालना का आश्‍वासन दें तो उनके प्रत‍ि कोर्ट उदार रवैया बरत सकती है.

"अवमानना बहुत ही दुर्भाग्‍यपूर्ण"

डॉ. डीसी डूडी की अवमानना याच‍िका पर यह आदेश जस्‍टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश द‍िया. कोर्ट ने कहा क‍ि मामले में कठोर रुख अपनाने पर आदेश की 18 घंटे में पालना हो गई. जबक‍ि, तीनों अध‍िकारी आदेश का पालना कोर्ट के हस्‍तक्षेप के भी कर सकते थे. लोक सेवक के रूप में वर‍िष्‍ठ अध‍िकार‍ियों का दाय‍ित्‍व और अध‍िक बढ़ जाता है. कोर्ट ने कहा क‍ि अध‍िकारी अपने कर्तव्‍य के प्रत‍ि न‍िष्‍क्रिय रहे और न‍िरंतर अवमानना करते रहे तो यह बहुत ही दुर्भाग्‍यपूर्ण बात है. 

Advertisement

क्यों न उन्हें अर्थदंड से दंडित किया जाए

कोर्ट ने कहा क‍ि इस मामले में अध‍िकार‍ियों ने आदेश का पालना करके अपना बचाव कर ल‍िया है. लेक‍िन, लंबे समय तक पालना नहीं करने को लेकर कोर्ट उन्हें दंड‍ित कर सकती है. ऐसे में अदालत में पेश होकर बताए कि क्यों न उन्हें अर्थदंड से दंडित किया जाए.

Advertisement

5 मई 2022 को कोर्ट ने फैसला सुनाया था 

याच‍िका में वकील अजय चौधरी ने कोर्ट में बताया क‍ि याच‍िकाकर्ता उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कॉलेज लेक्‍चरर पद पर था. करियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ देते समय उसकी ओर से पूर्व में दूसरे राज्य में दी गई सेवा अवधि को नहीं जोड़ा गया. इस पर हाईकोर्ट ने 5 मई, 2022 को याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया. सप्रीम कोर्ट से भी सितंबर, 2023 में राज्य सरकार को राहत नहीं मिली.

Advertisement

कड़ा रुख पर 18 घंटे में र‍िपोर्ट पेश कर दी 

इसके बावजूद अदालती आदेश की पालना नहीं की गई. गत सुनवाई को अदालत की ओर से कठोर रुख अपनाने पर राज्य सरकार ने आदेश की पालना 18 घंटे में कर रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में रिकॉर्ड पेश कर बताया कि भवानी सिंह देथा के खिलाफ 46 अवमानना याचिकाएं लंबित हैं.

यह भी पढ़ें:  नरेश मीणा थप्‍पड़कांड मामले में सरकार ने कोर्ट में द‍िया जवाब, जानें जांच पर क्‍या कहा