SI Paper Leak Case 2021: राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 बीते कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में हैं. 2021 में हुए इस परीक्षा में पेपर लीक और धांधली से जुड़े मामलों की जांच जब से राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम एसओजी ने संभाली है, तब से इस मामले में लगातार कुछ न कुछ अपडेट सामने आ रहा है. बीते दिनों एसओजी ने इस मामले में राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे कई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था. हालांकि बाद में इन ट्रेनी एसआई को सीएमएम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. लेकिन बुधवार को एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है.
गिरफ्तार ट्रेनी एसआई की जमानत का फैसला रद्द
दरअसल बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में SI भर्ती परीक्षा पेपर लीक के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई हुई. सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तार ट्रेनी SI को जमानत देने के आदेश को रद्द कर दिया. दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने सीएमएम कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जब कोर्ट ने पहले से गिरफ्तार 14 आरोपियों के संबंध में तथ्य जांचने के लिए डीजीपी को निर्देश दिए थे, तो उस रिपोर्ट के आने से पहले कोर्ट को इन आरोपियों को लेकर डिफरेंट व्यू लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी.
मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए कि पहले से लंबित जांच के साथ-साथ इन 12 आरोपियों की गिरफ्तारी के तथ्यों की जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट सीएमएम कोर्ट में पेश करें. वहीं, रिपोर्ट आने के बाद सीएमएम कोर्ट अवैध हिरासत के बिंदू को तय करें. ऐसे में इस मामले में अगले दो सप्ताह का समय काफी अहम हो गया है.
12 अप्रैल को जयपुर की CMM कोर्ट ने दी थी जमानत
मालूम हो कि जयपुर मेट्रो-द्वितीय की CMM कोर्ट ने 11 ट्रेनी SI और एक कॉन्स्टेबल को 12 अप्रैल को जमानत दे दी थी. ट्रेनी एसआई को जमानत मिलना एसओजी के लिए बड़ा झटका बताया गया था. इस फैसले के खिलाफ एसओजी ने हाईकोर्ट का रूख किया था, फिर हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को अंतरिम रोक लगा दी थी. इस रोक के बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को एक सप्ताह में मामले की सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए थे.
दरअसल बुधवार को एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़े दो अलग अलग मामलों में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पहली सुनवाई एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित अयोग्य अभ्यर्थियों को हटा कर उनकी जगह वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को शामिल करने से जुड़ी थी. हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.
दोषियों की जगह वेटिंग कैडिडेंट को क्यों नहीं लिया जा रहा
याचिकाकर्ता राजेंद्र सेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गणेश मीणा ने यह नोटिस जारी किए. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने कहा कि जब जांच एजेंसियों ने फर्जीवाड़े की बात कबूली है तो दोषियों को हटाकर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को क्यों नहीं लिया जा रहा.
15 दिन के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट दें
दूसरा मामला सीएमएम कोर्ट से 12 आरोपियों को जमानत देने से जुड़ा था. इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ ने सीएमएम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया. साथ ही डीजीपी को 15 दिनों के अंदर जांच पूरी कर कोर्ट को सौंपने को कहा है. डीजीपी पहले से 14 ट्रेनी एसआई को अवैध हिरासत में रखने के आरोपों की जांच कर रहे हैं. अब कोर्ट ने कहा है कि वे अपनी लंबित जांच 15 दिनों के अंदर पूरी करें. इसके बाद कोर्ट अवैध हिरासत से संबंधित बिंदु तय करेगा.
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