भीषण गर्मी के बीच गौशालाओं को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार को दिए ये आदेश 

Rajasthan High Court's decision: राजस्थान हाईकोर्ट ने इस फैसले के साथ राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि वे सूखा ग्रस्त जिलों के जिला कलेक्टर को निर्देश दें कि प्रत्येक गौशाला में दो दिन में एक टैंकर पानी की व्यवस्था की जाए.

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राजस्थान हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

HC Decision Regarding Gaushala: गर्मी के मौसम में इंसान खुद के बचने के लाख उपाय कर लेता है. लेकिन बेजुबानों को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए कुछ जगह पानी भी नसीब नहीं होता. इसको लेकर एक याचिकाकर्ता राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया. हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते अहम आदेश पारित कर प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं के लिए 2 दिन में 1 बार पानी टैंकर भरने और पर्याप्त चारे की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए है. जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्रसिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ में गोग्राम सेवा संघ राजस्थान की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. 

याचिकाकर्ता की ओर से मोतीसिंह राजपुरोहित ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है. जबकि आम आदमी को पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है. ऐसे में गौशालाओं की स्थिती का अंदाजा लगाना सहज हो जाता है कि वहां क्या हालात होंगे. 

पहले भी दिए जा चुके हैं आदेश

गर्मी के मौसम के साथ गौशालाओं में ना तो पीने का पानी है और ना ही पर्याप्त चारे की व्यवस्था है. जबकि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने बार-बार आदेश पारित किए है कि बेजुबान पशुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए. कोर्ट ने इससे पहले 27 मई 2022 को भी आदेश पारित किया था. उसके बाद भी समय-समय पर आदेश पारित किए गए है.

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हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश

अधिवक्ता राजपुरोहित ने कहा कि प्रदेश में करीब 4 हजार गौशालाए है, जिनमें मूक पशु जो कि लाखों की संख्या में है. कोर्ट ने पूर्व के आदेश की पालना करने के निर्देश के साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि वे सूखा ग्रस्त जिलों के जिला कलेक्टर को निर्देश दें कि प्रत्येक गौशाला में दो दिन में एक टैंकर पानी की व्यवस्था की जाए. साथ ही मूक पशुओं के लिए पर्याप्त चारे और भोजन की भी व्यवस्था की जाए. ताकि बढ़ती गर्मी में मूक पशुओं को भूख प्यास से बचाया जा सके.

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