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This Article is From Jan 30, 2025

कोर्ट ने दो बाल अपचारियों को सुनाई झाडू-पोछा लगाने की सजा, लूट और हमला करने का था आरोप

जुवेनाइल कोर्ट ने दोनों बाल आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही दो साल तक सरकारी अस्पताल में साफ सफाई करने की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने दो बाल अपचारियों को सुनाई झाडू-पोछा लगाने की सजा, लूट और हमला करने का था आरोप
प्रतीकात्मक फोटो

Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं में एक बाल न्यायालय (Juvenile Court) ने दो बाल अपचारियों को झाडू-पोछा करने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों अपचारियों को 2 साल तक झाडू और पोछा लगाने की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोनों बाल अपचारियों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बताया जाता है कि दोनों ही अपचारियों पर शराब दुकान पर हमला करने और लूट करने का आरोप था. वहीं कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए दो साल तक सरकारी अस्पताल में साफ सफाई करने की सजा सुनाई है.

जुवेनाइल कोर्ट ने दोनों बाल आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही दो साल तक सरकारी अस्पताल में साफ सफाई करने की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि इन नाबालिग पर शराब की एक दुकान में तोड़फोड़ करने और गोलीबारी कर 1.5 लाख रुपये लूटने का आरोप है.

बिना वेतन अस्पताल के वार्ड में करनी होगी सफाई

लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने बताया कि बाल न्यायालय (सत्र न्यायाधीश) की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों नाबालिगों को बिना वेतन के सरकारी अस्पताल के वार्ड और रसोई की सफाई करनी होगी. उन्होंने बताया कि उन्हें हर सप्ताह कम से कम 30 घंटे काम करना होगा, जिसकी निगरानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ करेंगे और हर तीन महीने में अदालत को रिपोर्ट सौंपेंगे. उन्होंने बताया कि दोनों मुजरिमों को 10 फरवरी को अदालत में पेश होना होगा.

क्या था पुराना मामला

यह मामला पांच साल पुराना है. इससे पहले सात मई 2020 को संदीप कुमार ने बगड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शराब की दुकान पर बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली तीन गाड़ियों में आए बदमाशों ने गोलीबारी की, दुकान में तोड़फोड़ की और कैश बॉक्स से डेढ़ लाख रुपए लूट लिए. इस दौरान एक वैन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया.

पुलिस ने मामले में दो नाबालिगों को निरुद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड झुंझुनूं में चार्जशीट पेश की थी. वहां से मामला किशोर न्यायालय में भेज दिया गया. अदालत ने दोनों आरोपियों को लूट की धाराओं में बरी कर दिया, लेकिन हमला और तोड़फोड़ में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

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