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Rajasthan News: अप्रैल से 15 फ़ीसदी बढ़ जाएगी 65000 सरकारी स्कूलों के इन कर्मचारियों की सैलरी, मदन दिलावर का ऐलान 

सोमवार को विधानसभा में विधायकों ने कई सवाल पूछे. शिव से विधायक रविंद्र भाटी ने सरकारी स्कूलों में काम करने वाले कुक-कम-हेल्पर्स की कम सैलरी का मुद्दा सदन में उठाया, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया है.

Rajasthan News: अप्रैल से 15 फ़ीसदी बढ़ जाएगी 65000 सरकारी स्कूलों के इन कर्मचारियों की सैलरी, मदन दिलावर का ऐलान 

Rajasthan Assembly Session 2025: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को ड्रग विभाग, सरकारी स्कूलों में कुक-कम-हेल्पर्स की सैलरी और न्याय प्रणाली की कमजोरियों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. सरकार ने ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. शिक्षा मंत्री ने कुक-कम-हेल्पर्स का मानदेय बढ़ाने की बात कही, लेकिन न्यूनतम मजदूरी में शामिल करने का मामला श्रम विभाग पर छोड़ा. विधायकों ने न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया. अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठे.

अनधिकृत दवाओं की बिक्री का मुद्दा उठाया गया 

विधायक गुरवीर सिंह ने ड्रग विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और अनधिकृत दवाओं की बिक्री का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवा बेची जा रही है जिससे मेडिकेटेड नशे की समस्या बढ़ रही है. मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सख्त पैरामीटर तय करने और पिछले बजट में 10 नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा हुई थी उनकी स्थिति स्पष्ट करने की माँग की.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि NDPS एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई हो रही है.गंगानगगर क्षेत्र में कुछ दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया है. ड्रग विभाग नियमित रूप से दवा दुकानों की जांच कर रहा है, जल्द ही सख्त कदम उठाए जाएंगे.

रविंद्र भाटी ने उठाया कुक-कम-हेल्पर्स की कम सैलरी का मुद्दा

विधायक रविंद्र भाटी ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुक-कम-हेल्पर्स की कम सैलरी का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा कि 65000 सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वालों को मात्र 3000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि पहले यह मानदेय 1000 रुपये था, अब बढ़ाकर 2143 रुपये कर दिया गया है. अप्रैल से इसे और 15% बढ़ाया जाएगा, जिससे यह 2800 रुपये तक हो जाएगा. इनका कोई पदनाम नहीं होने के कारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल नहीं किया जा सकता यह मामला श्रम विभाग देखेगा.

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