Rajasthan SI Paper Leak मामले में SOG को बड़ा झटका, कोर्ट ने 12 ट्रेनी SI को दी सशर्त जमानत

Rajasthan SI Paper Leak Case: राजस्थान SI भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में जाच कर रही पुलिस की विशेष टीम एसओजी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शुक्रवार को कोर्ट भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 12 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को बेल दे दी.

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SI Paper Leak केस में कोर्ट ने 12 आरोपियों को दी सशर्त जमानत.

Rajasthan SI Paper Leak Case: राजस्थान में 2021 में हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा (Rajasthan SI Exam 2021) में पेपर लीक के आरोपों की बीत कुछ दिनों से जांच जारी है. राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम SOG इस मामले की जांच कर रही है. बीते दिनों एसओजी ने इस मामले में राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे दो दर्जन से अधिक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. मामले में जांच अभी चल ही रही थी लेकिन शुक्रवार को कोर्ट से एसओजी को बड़ा झटका लगा है. शुक्रवार को कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए 12 ट्रेनी एसआई को सशर्त जमानत दे दी. 

मालूम हो कि एसआई पेपर लीक मामले में ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जाती थी. लेकिन अब कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिलने से एसओजी की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. साथ ही इस केस की जांच में लगे पुलिस टीम का हौसला भी टूटेगा. 

24 घंटे के अंदर पेश नहीं किए जाने के कारण दी बेल

कोर्ट से आरोपियों को सशर्त जमानत दिए जाने के बाबत बताया गया कि आरोपियों को  24 घंटे के अंदर पेश नहीं करने को लेकर यह फैसला दिया गया. सशर्त जमानत मिलने के बाद अब बेल बॉन्ड जमा कराने के बाद सभी 12 आरोपी जेल से रिहा हो जायेंगे. मालूम हो कि बीते दिनों कोर्ट में पेशी के दौरान ट्रेनी एसआई ने एसओजी पर पट्टों से पीटने का आरोप लगाया था. 

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इन 12 आरोपियों को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

एसआई पेपर लीक मामले में सशर्त जमानत पाने वाले ट्रेनी एसआई में थर्ड टॉपर सुरेंद्र कुमार, छठी रैंक धारक दिनेश विश्नोई और 10 वीं रैंक वाले माला राम विश्नोई के साथ - साथ राकेश, सुभाष विश्नोई, अजय विश्नोई, जयराज सिंह, मनीष बेनीवाल, मंजू विश्नोई, चेतन सिंह मीणा, हरखू चौधरी और कांस्टेबल अभिषेक विश्नोई शामिल है.

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पिछली पेशी पर भी न्यायालय ने जताई थी नाराजगी

उस दिन भी कोर्ट में आरोपियों की पेशी देरी से हुई थी. इस बात पर न्यायालय ने नाराजगी भी जाहिर की थी. साथ ही यह पूछा था कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आरोपियों की कोर्ट में पेशी क्यों नहीं. कोर्ट ने पुलिस अधिकारी और एसएमएस के डॉक्टर के नेतृत्व में कमेटी बनाकर ट्रेनी एसआई के आरोपों पर जांच का निर्देश दिया था. 

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