गरीबों का 80 क्विंटल गेंहू डकार गया डीलर, विभागीय जांच में पकड़ी गई चोरी फिर गिरी गाज

डूंगरपुर जिले के गलियाकोट सेकेण्ड के राशन डीलर ने गरीबों का 80 क्विंटल 65 किलो गेंहू डकार लिया. रसद विभाग की जांच में इस बात का खुलासा होने के बाद डीलर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है.

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Ration Dealer License Suspended: राजस्थान में भ्रष्टाचार पर हो रही लगातार कार्रवाई के बाद भी सरकारी सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को डूंगरपुर जिले से राशन डीलर की बड़ी चोरी पकड़ी गई. जिसके बाद उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया. मिली जानकारी के अनुसार डूंगरपुर जिले के गलियाकोट सेकेण्ड के राशन डीलर ने गरीबों का 80 क्विंटल 65 किलो गेंहू डकार लिया. रसद विभाग की जांच में इस बात का खुलासा होने के बाद डीलर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. 

डूंगरपुर जिले के गलियाकोट पंचायत में हुई कार्रवाई

दरअसल डूंगरपुर जिले की गलियाकोट पंचायत समिति के गलियाकोट सेकेण्ड राशन डीलर की यह चोरी अभी सामने आई. रसद विभाग की जांच में दूकान के स्टॉक में 80 क्विंटल 65 किलो गेंहू कम पाया गया है. इधर गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद जिला रसद अधिकारी ने राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया है.

सरपंच ने की थी शिकायत

डूंगरपुर जिले के रसद विभाग के निरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि गलियाकोट पंचायत समिति की गलियाकोट पंचायत के सरपंच ने जिला रसद अधिकारी को शिकायत की थी. जिसमें बताया गया था कि गलियाकोट सेकेण्ड राशन डीलर फकीर की ओर से राशन वितरण समय पर नहीं किया जाता है.

स्टॉक से कम मिले 85.65 क्लिंटल गेहूं

जिस पर रसद अधिकारी ने मामले की जांच के निर्देश दिए. निर्देश के बाद शुक्रवार को निरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह टीम के साथ गलियाकोट सेकेण्ड राशन डीलर की दूकान पर पहुंचे और शिकायत की जांच की. जांच के दौरान दूकान के स्टॉक के मुकाबले 85 क्विंटल 65 किलो कम पाया गया.

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उचित जवाब नहीं दे सका आरोपी डीलर

स्टॉक से कम गेंहू मिलने पर राशन डीलर से जवाब मांगा गया लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. ऐसे में राशन डीलर द्वारा की गई गड़बड़ी के चलते जिला रसद अधिकारी ने राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया है. वही गलियाकोट सेकंड में राशन वितरण की व्यवस्था की जिम्मेदारी गलियाकोट थर्ड की डीलर शकुंतला मईडा को दी गई है.

उन्होंने बताया कि कम मिले गेंहू की पूर्ति के लिए राशन डीलर को नोटिस जारी किया जायेगा. गेंहू की आपूर्ति नहीं करने पर विभाग की ओर से उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा.

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