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शौच को घर से बाहर गई नाबालिग, बाड़े में ले जाकर बारी-बारी से किया रेप; 2 लोगों को मिली सजा

नाबालिग लड़की 17 जुलाई 2020 को दोपहर 12 बजे शोच के लिए जंगल में गई थी. इस दौरान तीन लोगों ने उसे पकड़ लिया और एक सुनसान बाड़े में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया.

शौच को घर से बाहर गई नाबालिग, बाड़े में ले जाकर बारी-बारी से किया रेप; 2 लोगों को मिली सजा
नाबालिग से दुष्कर्म पर 2 लोगों को 20-20 साल की सजा

Rajasthan News: सवाई माधोपुर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. नाबालागि के साथ दो लोगों ने बाड़े में बने कमरे पर बारी-बारी से दुष्कर्म किया था, जबकि एक कमरे के बाहर पहरा दे रहा था. कोर्ट ने 2 लोगों को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों के ऊपर 66-66 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है. कोर्ट ने एक आरोपी को पहले आजीवन कारावास व 75 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. 

17 अगस्त 2020 को हुआ था दुष्कर्म

विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कमलेश कुमार गुर्जर के अनुसार, घटना 17 अगस्त 2020 की है. नाबालिग लड़की के पिता ने 3 अगस्त 2020 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि 17 जुलाई 2020 को दोपहर 12 बजे शोच के लिए जंगल में गई थी. इस दौरान तीन लोगों ने उसे पकड़ लिया और एक सुनसान बाड़े में ले गए, जिसमें एक कमरा था.

दो व्यक्तियों ने नाबालिग बालिका की गर्दन पर चाकू रखा और कहा कि चिल्लाई तो जान से मार देंगे. इस दौरान आरोपियों ने लड़की के भाई व पिता को भी जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद दो लोगों ने बारी-बारी से नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया. वहीं, एक आरोपी कमरे के बाहर खड़ा रहा.

20-20 साल की कठोर कारावास की सजा

पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तारी की. लंबी जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. जिस पर विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दो नाबालिग आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल का कठोर कारावास व 66-66 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

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