
Sawai Madhopur News: अतिरिक्त आयुक्त शासन उप सचिव (जांच) इंद्रजीत सिंह ने एक आदेश जारी कर सवाई माधोपुर पंचायत समिति की प्रधान निरमा मीना को निलंबित कर दिया है. साथ ही आदेश जारी किया है कि निलंबन काल में प्रधान पंचायत समिति के किसी कार्य एवं कार्रवाई में भाग नहीं लेंगी. अतिरिक्त आयुक्त शासन उप सचिव (जांच) इंद्रजीत सिंह ने आदेशों में बताया कि पंचायत समिति सवाई माधोपुर प्रधान निरमा मीणा द्वारा अनुमोदित प्लान को दरकिनार कर चहेतों को नियम विरुद्ध कार्य स्वीकृत करवाने के आरोप हैं.
इसके अलावा उन पर एस.एफ.सी. और एफ.एफ.सी. मद में गाइडलाइन के विपरीत कार्य स्वीकृत कर करोड़ों रुपए की अनियमितता करना, पंचायत समिति की बैठक समय पर नहीं करना और राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर स्वयं के उपयोग में लिया जाना सम्बन्धित प्रकरण की जांच रिपोर्ट आयुक्त ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (महात्मा गांधी नरेगा, अनुभाग-3) से विभाग में प्राप्त हुई है.
प्रधान के खिलाफ चर्जशीट भी दाखिल
जांच रिपोर्ट में सवाई माधोपुर पंचायत समिति प्रधान को दोषी माना गया है. प्रधान का उक्त कृत्य राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में आता है. इस सम्बन्ध में प्रधान को आरोप पत्र भी जारी किया गया है.
अतिरिक्त आयुक्त शासन उप सचिव (जांच) ने आदेशों में बताया कि राज्य सरकार, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सवाई माधोपुर पंचायत समिति प्रधान निरमा मीणा को प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित करती है. साथ ही आदेश प्रदान करती है कि निलंबन काल में पंचायत समिति के किसी कार्य एवं कार्रवाई में भाग नहीं लेंगी.
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