उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को झटका, हाईकोर्ट ने इलाज के लिए पुणे जाने की नहीं दी इजाजत

Asaram Bapu Pune Visit: पिछली सुनवाई पर राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के अधिवक्ता से महाराष्ट्र के माधवबाग अस्पताल से पूरी जानकारी लाने को कहा था. कोर्ट ने कहा कि अस्पताल इलाज क्या करेगा और कितने दिन लगेंगे, इसकी जानकारी आगामी 20 मार्च की अगली सुनवाई में पेश करें.

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आसाराम (फाइल फोटो)

Setback For Asaram: जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहे आसाराम को पुणे के अस्पताल में आयुर्वेद चिकित्सा की अनुमति नहीं मिली है. हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने पुणे पुलिस की रिपोर्ट मिलने के बाद आयुर्वेद चिकित्सा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. साथ ही, कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को आसाराम की चिकित्सा संबंधी सुविधा आयुर्वेद विश्वविद्यालय में उपलब्ध है या नहीं, इसका पता लगाकर परसों की सुनवाई में रिपोर्ट करने को कहा है.

पिछली सुनवाई पर राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के अधिवक्ता से महाराष्ट्र के माधवबाग अस्पताल से पूरी जानकारी लाने को कहा था. कोर्ट ने कहा कि अस्पताल इलाज क्या करेगा और कितने दिन लगेंगे, इसकी जानकारी आगामी 20 मार्च की अगली सुनवाई में पेश करें.

हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को भी मौखिक निर्देश दिए कि वह जोधपुर पुलिस कमिश्नर और मुंबई के पुलिस कमिश्नर से जानकारी लें कि कितना जाब्ता लगेगा. जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में आसाराम की ओर से उपचार के लिए याचिका पेश की गई थी. उसी मामले में आज सुनवाई हुई थी.

गौरतलब है हाई कोर्ट जज दिनेश मेहता और विनीत माथुर ने बुधवार को आसाराम की याचिका पर सुनवाई की. याचिका में आसाराम ने पुणे के माधवबाग हॉस्पिटल से आयुर्वेद चिकित्सा करने की अनुमति मांगी थी. इससे पहले, पुणे पुलिस ने आसाराम के माधवबाग हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लॉ एंड आर्डर बिगड़ने की आशंका जताई है. 

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