SI Paper Leak 2021: राजस्थान में 2021 में निकली एसआई भर्ती को रद्द करने की लंबे समय से मांग हो रही है. इस भर्ती में बड़े लेवल पर धांधली हुई थी. धांधली के साथ-साथ एसआई भर्ती 2021 का पेपर भी लीक हुआ है. पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बीच राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती पर सुनवाई चल रही है. सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस ने सरकार से कई तीखे सवाल किए. साथ ही एक बार फिर फील्ड ट्रेनिंग देने पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि आपको नहीं लगता कि इन्हें फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने से पूरा सिस्टम दूषित होता है?
सरकार को हाईकोर्ट की फटकार
आज (17 फरवरी 2025) हाईकोर्ट में एसआई भर्ती 2021 पर सुनवाई के समय सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने पैरवी करते हुए कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, लेकिन हम जो भी फैसला करेंगे वह कानूनी रूप से सही होना चाहिए.
इस पर जस्टिस समीर जैन ने कहा, "सरकार को तय समय में फैसला करना चाहिए, तब तक हम यथास्थिति बनाए रखेंगे" इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि आपकी एसआईटी, महाधिवक्ता की राय एक तरफ है और आप कोर्ट में दूसरे दिशा की बात कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? यह सभी डिस्कशन मौखिक रूप से कैसे हुए? अगर कोई मीटिंग होती है तो उसकी मिनट ऑफ मीटिंग्स नोट की जाती है, यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ."
फील्ड ट्रेनिंग भेजने पर सवाल
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह भी हो सकता है कि हम इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई या किसी और एजेंसी को जांच के लिए भेज दें. आप दिखाइए कि यह सामान्य प्रक्रिया थी. इस पर विज्ञान शाह ने बताया कि 43 सप्ताह के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा.
एक बार फिर फील्ड ट्रेनिंग देने पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि आपको नहीं लगता कि इन्हें फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने से पूरा सिस्टम दूषित होता है? आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वह गवर्नेंस पर सवाल उठाता है.
हाईकोर्ट में अब तक सुनवाई की कुछ अहम बातें
- फील्ड ट्रेनिंग भेजने पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
- SI पेपर लीक केस पर सरकार की व्यवस्था पर सवाल
- कोर्ट की टिप्पणी- क्या यह संस्था (RPSC) मर चुकी है?
- पेपर लीक के बावजूद भर्ती पर कोर्ट के सवाल
- SOG ADG और RPSC चेयरमैन को अदालत में बुलाया
- कोर्ट का सवाल- आरपीएससी सदस्यों की नियुक्ति के समय क्या उनका बैकग्राउंड चेक होता है
इससे पहले 11 फरवरी को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस काफी सख्त दिखे. जस्टिस समीर जैन ने RPSC के चेयरमैन से पूछा कि आपने इस मामले में FIR दर्ज की. आरपीएससी चेयरमैन ने कहा, "नहीं." इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या यह संस्था मर चुकी है? कोर्ट ने पूछा कि क्या RPSC के चेयरमैन संजय क्षोत्रिय को आरोपी बनाया गया है. इस पर वीके सिंह ने कहा नहीं.