![SI Paper Leak Case: SI भर्ती रद्द होगी या नहीं? हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई, सरकार ने कहा- कोर्ट से छिपाई गई ये बात SI Paper Leak Case: SI भर्ती रद्द होगी या नहीं? हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई, सरकार ने कहा- कोर्ट से छिपाई गई ये बात](https://c.ndtvimg.com/2025-02/30a1gpl8_si-paper-leak-case_625x300_12_February_25.jpg?im=FeatureCrop,algorithm=dnn,width=773,height=435)
SI Paper Leak Case: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर 2021 में निकली भर्ती को रद्द किए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही है. इस भर्ती परीक्षा में जमकर धांधली हुई थी. पेपर लीक भी हुआ था. मामले की जांच में जुटी एसओजी ने 52 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है. इस मामले में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, रामूराम राईका सहित कई बड़े पेपर लीक गिरोह के सरगना गिरफ्तार हो चुके हैं. इन आरोपों में घिरी एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग से जुड़ी याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है. सोमवार से शुरू हुई सुनवाई का आज बुधवार को तीसरा दिन था. पढ़ें तीसरे दिन की सुनवाई में क्या कुछ हुआ.
SI भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में तीसरे दिन हुई सुनवाई की बड़ी बातें
- कोर्ट ने पूछा, "RPSC को कितनी शिकायतें मिली?"
- सरकार ने कहा, "याचिकाकर्ता सफल नहीं हुए, इसलिए याचिका दायर की"
- अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा, "याचिकाकर्ता ने एसओजी के कर्मी भी शामिल, कोर्ट से यह बात छिपाई गई"
- याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, "ईओ आरओ रद्द हुई तो एसआई भर्ती क्यों नहीं"
'SI भर्ती रद्द करने से कौन सी शक्ति रोक रही है'
दरअसल एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट में आज तीसरे दिन भी सुनवाई जारी रही. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह और हरेंद्र नील ने भर्ती रद्द करने के समर्थन में दलीलें दी.
'हार्डकोर क्रिमिनल्स के परिवार से SI का चयन'
उन्होंने यह भी कहा कि पहले यह परीक्षा 1 दिन में होनी थी, लेकिन बाद में यह इसे 3 दिन में आयोजित किया गया. अलग-अलग दिनों में सलेक्शन का रेशियो अलग-अलग है. पेपर लीक की वजह से ऐसा हुआ है. हार्डकोर क्रिमिनल्स के परिवार से लोगों का चयन हुआ है. कई मामले ऐसे हैं जिनमें भर्ती रद्द की गई है.
याचिकाकर्ताओं में SOG के कर्मी भी, यह बात छिपाई गई!
सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने पैरवी की. उन्होंने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं में SOG के कर्मी भी शामिल हैं. कोर्ट से यह बात छिपाई गई. याचिकाकर्ताओं ने इस पूरी प्रक्रिया में भाग लिया है और जब उनका चयन नहीं हुआ, तब वे भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं. रिटेन टेस्ट से लेकर इंटरव्यू तक में उन्होंने शिकायत नहीं की लेकिन अब वे कोर्ट आ रहे हैं.
कोर्ट ने पूछा RPSC को कितनी शिकायतें मिली
जब विज्ञान शाह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पहले शिकायत नहीं की तो कोर्ट ने RPSC से पूछा कि आपको रिटेन टेस्ट से लेकर अब तक कितनी शिकायतें मिली? इसका ब्योरा कोर्ट को दिया जाए.
सरकार ने कहा, "खारिज की जाए याचिका"
विज्ञान शाह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जब वे 13 अगस्त को इस मामले की प्रगति जानने के लिए एसओजी के अधिकारियों से मिले तो एसओजी के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उन पर कार्रवाई न करने का बहुत दबाव है. ताकि यह भर्ती रद्द न हो. जबकि 13 अगस्त को ही एसओजी ने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की है. इसलिए उनकी यह बात भी सही है. इससे साफ है कि उनकी मंशा क्या है. इसलिए कोर्ट इस याचिका को रद्द किया जाए. अब इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई होगी.
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