सिरोही कलेक्टर की कार को कुर्क करने का आदेश, CJM कोर्ट के आदेश से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप

Sirohi News: सिरोही CGM कोर्ट ने जिला कलेक्टर की कार को कुर्क करने का आदेश दिया है. CGM कोर्ट के इस फैसले से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. आइए जानते है क्या है पूरा मामला.

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Sirohi Collector Car Seizure Order: सिरोही सीजीएम कोर्ट ने कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया.

Sirohi Collector Car Seizure Order: राजस्थान के सिरोही जिले से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है. सिरोही CGM कोर्ट ने जिला कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया है. CGM कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट के अधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को आदेश की कॉपी देते हुए गाड़ी कुर्क करने के पूरे मामले की जानकारी दी. फिलहाल इस मामले में यथास्थिति बरकरार है. लेकिन जिले के मुख्य अधिकारी कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने के इस सनसनीखेज आदेश की जानकारी मिलते ही लोग हैरान हो गए. प्रशासनिक महकमे में भी यह चर्चा शुरू हो गई आखिर ऐसा हुआ कि कोर्ट के कलेक्टर के गाड़ी को कुर्क करने आदेश दिया. 

दरअसल यह पूरा मामला अदालत के आदेश की अवहलेना की है. जिससे नाराज होकर CGM कोर्ट ने कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया.  

मुख्यमंत्री आवास योजना में पैसा जमा करने के बाद भी नहीं मिला फ्लैट

मिली जानकारी के अनुसार के सिरोही सोनू कंवर नामक शख्स ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट लेने के लिए पैसा जमा किया था. लेकिन काफी सालों बाद भी उसे न फ्लैट मिला और ना ही पैसा. इसके बाद उसने राजस्थान सरकार के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में मामले की शिकायत की. जहां से कोर्ट ने परिवादी को पैसा वापस करने का फैसला सुनाया था. लेकिन इस आदेश के बाद भी परिवादी को पैसा नहीं दिया गया. 

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लोक अदालत का फैसला नहीं मानने पर CGM कोर्ट पहुंचा परिवादी

इसके बाद परिवादी ने CGM कोर्ट में मामले की शिकायत की. जहां उसने दलील दिया कि कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो रही है. इसके बाद CGM कोर्ट ने कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने  का आदेश दिया है. पीड़ित सोनू कंवर ने अपने आवासीय फ्लैट का कब्जा नहीं मिलने पर न्याय की गुहार लगाते हुए CJM कोर्ट में इजारा पेश किया था.

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सिरोही कलेक्टर की गाड़ी पर चिपकाया गया सीजीएम कोर्ट का आदेश.

लोक अदालत ने 4.60 लाख रुपए देने का दिया था आदेश

मामले में स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित के पक्ष में 4 लाख 60 हजार 908 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश की पालना नहीं हो सकी. इसके बाद, पीड़िता द्वारा इजारा पेश करने पर CJM कोर्ट ने जिला कलेक्टर की कार को कुर्क करने का आदेश दिया.

कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के अधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को आदेश की कॉपी प्रदान की. अब देखना होगा कि इस आदेश के बाद कलेक्टर शुभम चौधरी द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं?

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