फर्जी डिग्री और SI भर्ती डमी कैंडिडेट केस में SC से 3 लोगों को मिली जमानत, राजस्थान हाई कोर्ट ने किया था खारिज

फर्जी डिग्री और डमी कैंडिडेट मामले में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में खारिज की गई थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है.

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मंजू बिश्नोई

Rajasthan News: जयपुर राजस्थान में बहुचर्चित फर्जी डिग्री घोटाले और एसआई भर्ती डमी कैंडिडेट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने तीन आरोपियों को जमानत दी है. इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से मिली यह पहली जमानत है. इसमें फर्जी डिग्री मामले में परमजीत सिंह और मनदीप सिंह को जमानत मिली है. जबकि एसआई भर्ती डमी कैंडिडेट मामले में ट्रेनी एसआई मंजू बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. बता दें, इन तीनों आरोपियों की जमानत याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में खारिज की गई थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है.

परमजीत फर्जी डिग्री मामले में अहम चेहरा

फर्जी डिग्री मामले में परमजीत सिंह को हाईकोर्ट ने फरवरी में और मनदीप सिंह को मई में जमानत देने से इनकार कर दिया था. परमजीत को इस घोटाले का अहम चेहरा माना गया जो मुख्य आरोपी सुभाष पूनिया का बेटा है. आरोप है कि फर्जी डिग्री का पैसा परमजीत के खाते में आता था. वहीं मनदीप सिंह ने अपनी पत्नी सुमन सिंह के लिए फर्जी डिग्री बनवाई थी और इसके बदले परमजीत के खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे. सुमन भी इस वक्त जेल में है.

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मंजू बिश्नोई 15 महीने से जेल में

एसआई भर्ती 2021 में डमी कैंडिडेट बैठाकर पास होने की आरोपी ट्रेनी एसआई मंजू बिश्नोई को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. उसे 3 अप्रैल 2024 को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था. मंजू ने अपनी और बहन संतोष विश्नोई की जगह डमी कैंडिडेट छम्मी को परीक्षा में बैठाया था. दोनों बहनें फिलहाल जेल में हैं. मंजू की जमानत याचिका पहले हाईकोर्ट ने 13 मई को खारिज की थी. जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई. उसके वकील वेदांत शर्मा ने दलील दी कि मंजू पिछले 15 महीने से जेल में है, और अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं. केस में 110 आरोपी, 433 दस्तावेजी सबूत और 122 गवाह हैं, जिससे ट्रायल लंबा चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए जमानत दी.

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एसआईटी की जांच के मुताबिक एसआई भर्ती घोटाले में पांच महिला ट्रेनी एसआई ने डमी कैंडिडेट बैठाकर सफलता हासिल की थी. इनमें मंजू विश्नोई, संतोष विश्नोई, भगवती विश्नोई, इंदूबाला और हरकू शामिल हैं. इनमें से भगवती विश्नोई को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

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