सुप्रीम कोर्ट ने खनन गतिविधियों को लेकर दिया राजस्थान सरकार को बड़ा आदेश, सरिस्का टाइगर रिजर्व से जुड़ा मामला...

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है.

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Supreme Court To Rajasthan Government in Illegal Mining: सुप्रीम कोर्ट ने खनन गतिविधियों को लेकर राजस्थान सरकार को एक बड़ा आदेश दिया है. इसके तहत राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार इसे लेकर क्लोजर प्लान बनाकर आदेश का अनुपालन करें. वहीं कहा कि इसके लिए हर तरह के आवश्यक कदम उठाए जाएं.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संदिप मेहता और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सरिस्का टाइगर रिजर्व खनन मामले में संज्ञान लेते हुए फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 मई) को अपने फैसले में साफ कहा कि  सरिस्का टाइगर रिजर्व के एक किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी जाए. इसके साथ ही राजस्थान सरकार को क्लोजर रिपोर्ट भी बनाने का आदेश दिया है. अब इस मामले में सुनवाई जुलाई महीने में होगी.

सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व खनन गतिविधि पर सुनवाई

शीर्ष अदालत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के 10 किमी क्षेत्र के भीतर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किमी क्षेत्र के भीतर अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए राजस्थान राज्य को निर्देश देने के लिए एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी.

कई खनन कंपनियां कर रही निर्देशों का उल्लंघन

याचिका में दावा किया गया था कि राजस्थान में कई खनन कंपनियां सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीटीएच क्षेत्रों वाले इको सेंसिटिव जोन में खनन गतिविधियों के संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं.

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बिना किसी मंजूरी का चल रहा अवैध खनन

यह आरोप लगाया गया था कि विभिन्न व्यक्ति और कंपनियां राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के भीतर या उससे बाहर काम करने के लिए वैध पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना अवैध खनन गतिविधियों को अंजाम दे रही है.

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