राजस्थान के फलोदी में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बड़ा कदम उठाया है. अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), सड़क परिवहन मंत्रालय और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय से एक्सप्रेस हाईवे का सर्वे कर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है.
मुख्य सचिवों को किया तलब
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि इन हाईवे के किनारे कितने ढाबे संचालित हो रहे हैं, और क्या उन्हें अनुमति प्राप्त है. अदालत ने राजस्थान और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को भी तलब करने का निर्देश दिया है. इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी को अमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया है.
बीकानेर तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसों वाले मार्गों की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है. राजस्थान के फलोदी में 2 नवंबर को जोधपुर से बीकानेर तीर्थ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं से भरे एक टैंपो ट्रैवलर की भिड़ंत सड़क किनारे खड़े ट्रक से हो गई थी, जिसमें 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी.
तेलंगाना में 20 लोगों की हुई थी मौत
अगले ही दिन, 3 नवंबर को तेलंगाना के बीजापुर हाईवे पर एक अन्य भीषण हादसे में 20 लोगों की मौत हुई थी. अदालत ने पहले इन दो घटनाओं की रिपोर्ट देखने के बाद ही देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों तक जांच के दायरे को बढ़ाने पर विचार करने की बात कही है.
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