Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की सरकारों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को नहीं भरने के लिए नाराजगी जताई. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने अगस्त 2024 के अपने आदेश का पालन नहीं करने पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया. पीठ के अगस्त 2024 के आदेश में राज्यों को इस साल 30 अप्रैल तक रिक्त पदों को भरने के लिए कहा गया था.
18 जुलाई तक ऑनलाइन पेशी जरूरी
कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में 55 प्रतिशत रिक्त पदों की मौजूदगी की ओर इशारा किया और कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि यह निकाय ‘वस्तुतः निष्क्रिय' है. नोटिस जारी करते हुए, शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को यह बताने का आदेश दिया कि अनुपालन नहीं करने के लिए उन्हें न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दंडित क्यों न किया जाए. दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया, जबकि अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को ऑनलाइन तरीके से पेश होने के लिए कहा गया.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट पर है राजस्थान
बताते चलें कि पाकिस्तान और पीओके में मिसाइल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के संभावित अटैक का खतरा बना हुआ है. इस वजह से पाकिस्तानी सीमा से सटे राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. राजस्थान भी इस लिस्ट में शामिल है. राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हैं. इसके चलते इन इलाकों में 12वीं तक के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. अस्पताल व धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है. इंधन और खाने का स्टॉक किया जा रहा है. सिविल डिफेंस के जिलों में मॉक ड्रिल भी कराई गई है.
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