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This Article is From Dec 16, 2023

डिप्टी CM दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा के शपथ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, नियुक्ति रद्द करने की मांग

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में उन्होंने कहा है कि संविधान में उपमुख्यमंत्री पद का कोई जिक्र नहीं है. जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है.

डिप्टी CM दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा के शपथ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, नियुक्ति रद्द करने की मांग
राजस्थान में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेतीं दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा.

Rajasthan Deputy CMs: राजस्थान में नई सरकार के गठन के एक सप्ताह भी नहीं पूरे हुए लेकिन उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है. डिप्टी सीएम पद पर दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा की शपथ को शनिवार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि डिप्टी सीएम पद का संविधान में प्रावधान नहीं इसलिए यह नियुक्ति को रद्द किया जाए.

हाइकोर्ट के वकील ओमप्रकाश सोलंकी ने एक जनहित याचिका ( PIL) दायर की है. यह जनहित याचिका दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को लेकर दी गई है.

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में उन्होंने कहा है कि संविधान में उपमुख्यमंत्री पद का कोई जिक्र नहीं है. जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. इसलिए इनकी नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाए. वहीं दूसरी तरफ हाइकोर्ट के वकील ओमप्रकाश सोलंकी की जनहित याचिका पर हाइकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी, जिसके बाद फैसला होगा की क्या इनकी शपथ अवैध है.

गौरतलब है कि संविधान में संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का ही जिक्र मिलता है जबकि डिप्टीसीएम जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता है. इस पद का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरणों को साधने के लिए करती हैं. 

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