कौन हैं जस्टिस समीर जैन? राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का लिया ऐतिहासिक फैसला

SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का फैसला इसलिए ऐतिहासिक फैसला है कि भर्ती- नियुक्ति - ट्रेनिंग और पोस्टिंग तक की प्रक्रिया होने के बाद पूरे भर्ती को रद्द करने का फैसला लिया गया.

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Rajasthan HC Justice Sameer Jain

Justice Samir Jain: राजस्थान हाई कोर्ट में 28 अगस्त को प्रदेश के सबसे चर्चित पेपर लीक वाले SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का अहम फैसला लिया गया. SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का फैसला इसलिए ऐतिहासिक फैसला है कि भर्ती- नियुक्ति - ट्रेनिंग और पोस्टिंग तक की प्रक्रिया होने के बाद पूरे भर्ती को रद्द करने का फैसला लिया गया है. इस फैसले के बाद युवाओं में सनसनी फैल गई है. जहां सफल अभ्यर्थी निराश हैं, वहीं जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ था वह खुश दिख रहे हैं. बता दें, राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीट के जस्टिस समीर जैन ने कई सुनवाई के बाद आखिरकार यह बड़ा फैसला लिया है.

जस्टिस समीर जैन ने इस अहम फैसले को लेते वक्त कई टिप्पणियां की है. जो पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार के लिए काफी अहम है. जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) जैसे संस्थान पर भर्ती परीक्षा कराने में फेल होने का आरोप लगाया है. RPSC के सदस्यों की संदिग्धता पर जस्टिस समीर जैन कहा है कि आरपीएससी ने घर का भेदी लंका ढाए मुहावरे को चरितार्थ किया है.

कौन है जस्टिस समीर जैन?

राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का बड़ा फैसला देने वाले जस्टिस समीर जैन 5 मार्च 1974 को जन्मे हैं. उन्होंने बी.कॉम की पढ़ाई की है. इसके बाद सीए और LLB की पढ़ाई की है. लंबे समय तक टैक्स और कॉर्पोरेट मामलों में वकालत करने के बाद उन्हें 29 अक्टूबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया. उनका आधिकारिक पता राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर है.

जस्टिस समीर जैन का नाम कानूनी जगत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ, कमर्शियल विवादों और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है. समीर जैन वर्ष 1999 में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए थे और करीब 17 साल तक आयकर विभाग के सीनियर स्टैंडिंग काउंसल रहे. इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स में संवैधानिक, कॉर्पोरेट, टैक्सेशन, आर्थिक अपराध और आर्बिट्रेशन से जुड़े मामलों की पैरवी की.

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अब हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहते हुए जस्टिस समीर जैन ने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला दिया है.

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