Hit And Run Law And Crime
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नए हिट एंड रन कानून के विरोध के बीच राजस्थान में बड़ा हादसा, बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, महिला कांस्टेबल समेत दो की मौत
- Wednesday January 3, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: शिव ओम गुप्ता
राजस्थान के टोंक जिले में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में एक महिला पुलिस कांस्टेबल समेत दो की मौत हो गई जबकि 11 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है. दुर्घटना मंगलवार रात कोटा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई, जब जयपुर जा रही बस ने ‘‘आगे निकलने के चक्कर'' में ट्रक को पीछ से टक्कर मार दी.
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rajasthan.ndtv.in
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Hit and Run Law के विरोध में चक्का जाम जैसी स्थिति, राजस्थान में वैकल्पिक रूट से रोडवेज बसें चलाने के निर्देश
- Tuesday January 2, 2024
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार के नए कानून में ‘‘हिट एंड रन'' के मामलों में सख्त सजा के प्रावधानों के खिलाफ ट्रक एवं निजी बस चालकों की हड़ताल के कारण कई जगह 'चक्का जाम' जैसी स्थिति सामने आई है.
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New Hit and Run Law: राजस्थान के कई शहरों में चक्का जाम, टायर जलाकर प्रदर्शन, पुलिस से हुई ड्राइवर्स की तनातनी
- Tuesday January 2, 2024
- Reported by: अनिल वैष्णव, Edited by: इकबाल खान
ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि, कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी, इसलिए वे इस "काले कानून" को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
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नए हिट एंड रन कानून के विरोध के बीच राजस्थान में बड़ा हादसा, बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, महिला कांस्टेबल समेत दो की मौत
- Wednesday January 3, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: शिव ओम गुप्ता
राजस्थान के टोंक जिले में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में एक महिला पुलिस कांस्टेबल समेत दो की मौत हो गई जबकि 11 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है. दुर्घटना मंगलवार रात कोटा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई, जब जयपुर जा रही बस ने ‘‘आगे निकलने के चक्कर'' में ट्रक को पीछ से टक्कर मार दी.
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- Tuesday January 2, 2024
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केंद्र सरकार के नए कानून में ‘‘हिट एंड रन'' के मामलों में सख्त सजा के प्रावधानों के खिलाफ ट्रक एवं निजी बस चालकों की हड़ताल के कारण कई जगह 'चक्का जाम' जैसी स्थिति सामने आई है.
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- Tuesday January 2, 2024
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ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि, कोई भी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है और ड्राइवरों को डर है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे तो भीड़ उनकी पिटाई कर देगी, इसलिए वे इस "काले कानून" को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
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