Insurance Company
- सब
- ख़बरें
-
तकनीकी कारण से प्रीमियम चेक बाउंस करने पर अब बीमा कंपनी द्वारा अदा किया जाएगा बीमा राशि!
- Saturday May 11, 2024
- Reported by: अरुण हर्ष, Edited by: संदीप कुमार
लोक अदालत,जोधपुर ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में यह व्यवस्था दी है कि बीमाधारक के बैंक खाते में पर्याप्त राशि होने पर तकनीकी कारण से प्रीमियम चेक बाउंस होता है, तो बीमा पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी दावा राशि अदा करने के वास्ते दाई है.
- rajasthan.ndtv.in
-
कंज्यूमर फोरम का बड़ा फैसला, क्लेम के लिए बीमा कंपनी का सर्वे अंतिम आधार नहीं, इंश्योरेंस कंपनी पर 2 लाख का जुर्माना
- Saturday February 24, 2024
- Reported by: अरुण हर्ष, Edited by: प्रभांशु रंजन
बुरे समय में आर्थिक मदद के लिए लोग अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा बीमा कंपनी को देकर इंश्योरेंस कराते हैं. लेकिन कई बार बीमा कंपनियां अलग-अलग कारण बताकर लोगों को उचित लाभ नहीं देती. ऐसे ही एक मामले में कंज्यूमर फोरम ने बड़ा फैसला सुनाया है.
- rajasthan.ndtv.in
-
देरी के आधार पर बीमा कम्पनी को क्लेम निरस्त करने का अधिकार नहीं: स्थायी लोक अदालत
- Tuesday August 8, 2023
- Reported by: मुकुल परिहार, Edited by: अभिषेक पारीक
स्थाई लोक अदालत जोधपुर महानगर ने निर्णय पारित किया कि बीमा क्लेम निरस्त करना विधि सम्मत, न्यायोचित और युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है और प्रार्थी बीमा कम्पनी से 69 हजार 23 रुपए की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है.
- rajasthan.ndtv.in
-
तकनीकी कारण से प्रीमियम चेक बाउंस करने पर अब बीमा कंपनी द्वारा अदा किया जाएगा बीमा राशि!
- Saturday May 11, 2024
- Reported by: अरुण हर्ष, Edited by: संदीप कुमार
लोक अदालत,जोधपुर ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में यह व्यवस्था दी है कि बीमाधारक के बैंक खाते में पर्याप्त राशि होने पर तकनीकी कारण से प्रीमियम चेक बाउंस होता है, तो बीमा पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी दावा राशि अदा करने के वास्ते दाई है.
- rajasthan.ndtv.in
-
कंज्यूमर फोरम का बड़ा फैसला, क्लेम के लिए बीमा कंपनी का सर्वे अंतिम आधार नहीं, इंश्योरेंस कंपनी पर 2 लाख का जुर्माना
- Saturday February 24, 2024
- Reported by: अरुण हर्ष, Edited by: प्रभांशु रंजन
बुरे समय में आर्थिक मदद के लिए लोग अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा बीमा कंपनी को देकर इंश्योरेंस कराते हैं. लेकिन कई बार बीमा कंपनियां अलग-अलग कारण बताकर लोगों को उचित लाभ नहीं देती. ऐसे ही एक मामले में कंज्यूमर फोरम ने बड़ा फैसला सुनाया है.
- rajasthan.ndtv.in
-
देरी के आधार पर बीमा कम्पनी को क्लेम निरस्त करने का अधिकार नहीं: स्थायी लोक अदालत
- Tuesday August 8, 2023
- Reported by: मुकुल परिहार, Edited by: अभिषेक पारीक
स्थाई लोक अदालत जोधपुर महानगर ने निर्णय पारित किया कि बीमा क्लेम निरस्त करना विधि सम्मत, न्यायोचित और युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है और प्रार्थी बीमा कम्पनी से 69 हजार 23 रुपए की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है.
- rajasthan.ndtv.in