Ajmer Sharif Khadim license process: अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह में इतिहास में पहली बार खादिमों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया लागू होने जा रही है. नई व्यवस्था के अनुसार, केवल लाइसेंसधारी खादिम ही ज़ियारत करवा सकेंगे. दरगाह कमेटी ने केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रक्रिया शुरू कर दी है और नाजिम मोहम्मद बिलाल खान ने सोमवार को विज्ञापन जारी किया है. दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 की धारा 11(एफ) के अनुसार ही पूरी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें खादिम समुदाय के दायित्व, कर्तव्य, पहचान और जायरीनों की सुविधा सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं. इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, केंद्र-राज्य सरकार और सुरक्षा रिपोर्टों की सिफारिशों का हवाला दिया गया है. #ajmer #Ajmer News #ajmersharifkhadimlicenseprocess #rajasthan #ajmerdargah