Ground Water Bill: राजस्थान (Rajasthan) में अब ट्यूबवेल (Tubewell) से पानी निकालना आसान नहीं होगा. बुधवार को विधानसभा ने भूजल (संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण विधेयक पास कर दिया है. इसके तहत ट्यूबवेल या बोरवेल खुदाई से पहले अनुमति अनिवार्य होगी और पानी निकालने पर शुल्क देना होगा. नए नियम के मुताबिक औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए लगाए जाने वाले ट्यूबवेल पर मीटर लगेगा. जितना पानी निकलेगा, उतना टैरिफ तय होगा और उसी हिसाब से भुगतान करना होगा.