राजस्थान में दो से ज्यादा बच्चे रहने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

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  • प्रकाशित: फ़रवरी 29, 2024
Rajasthan News: राजस्थान सरकार (Rajasthan Sarkar) के दो बच्चों वाले नियम को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपनी मुहर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि दो से ज़्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना कोई भेदभावपूर्ण नहीं है.

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