Religious Conversion: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने आज धर्मांतरण को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए. पुराने विधेयक को वापस ले लिया और उसकी जगह एक संशोधित नया विधेयक सदन में पेश किया. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सदन में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 वापस लेकर. नया विधेयक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पेश किया. नए विधेयक के प्रावधानों में बड़े स्तर पर धर्मांतरण के मामलों में सजा बढ़ाकर अब 20 साल तक की कैद रखी गई है. अगर पीड़ित महिला, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग या अनुसूचित जाति-जनजाति का है तो सजा और कड़ी होगी. जिसमें आजीवन कारावास और न्यूनतम 50 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है. दोषी पाए गए संस्थानों का पंजीकरण रद्द करने, सरकारी सहायता बंद करने और संपत्ति जब्त करने तक का प्रावधान किया गया है. बिल में ये भी साफ किया गया है कि, व्यक्ति अपने मूल धर्म में वापसी करता है तो उसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही अपराध को गैर-जमानती और संज्ञानात्मक घोषित किया गया है. #Rajasthan #AntiConversionLaw #DharmantaranaBill #JaipurNews #BreakingNews #RajasthanAssembly #LawAndOrder #ReligiousConversion #NewLaw #JawaharSinghBedam #Politics