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This Article is From Apr 20, 2024

Health Insurance New Rules: अब 65 वर्ष की उम्र वाले भी ले सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, कैंसर-एड्स पेशेंट को भी मिलेगी पॉलिसी

IRDAI New Rules: भारत में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के कई नियम बदल गए हैं. IRDAI के नए नियमों के अनुसार, अब किसी भी उम्र में हेल्थ पॉलिसी ली जा सकती है. साथ ही वेटिंग पीरियड भी 48 महीने से घटाकर अब 36 महीने किया गया है.

Health Insurance New Rules: अब 65 वर्ष की उम्र वाले भी ले सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, कैंसर-एड्स पेशेंट को भी मिलेगी पॉलिसी
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Health Insurance Age Limit: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (Health Insurance Policy) खरीदने पर आयु सीमा (Age Limit) हटा दी है. पहले, व्यक्तियों को केवल 65 वर्ष की आयु तक नई बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति थी. हालांकि, अब कोई भी व्यक्ति, उम्र की परवाह किए बिना, नया स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए पात्र है.

IRDAI द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, 'बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी आयु समूहों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद पेश करें. बीमाकर्ता विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों, मातृत्व और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य समूह के लिए उत्पाद डिजाइन कर सकते हैं.' बीमा नियामक निकाय के इस कदम का उद्देश्य भारत में एक अधिक समावेशी स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और बीमा प्रदाता कंपनियों को अपने उत्पाद की पेशकश में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

क्लेम और शिकायतों का तेजी से निपटारा

आईआरडीएआई ने स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं को वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट जनसांख्यिकी के लिए अनुरूप नीतियां पेश करने और उनके क्लेम और शिकायतों से निपटने के लिए समर्पित चैनल स्थापित करने का भी निर्देश दिया है. एक उद्योग विशेषज्ञ ने कहा, 'यह एक स्वागत योग्य बदलाव है, क्योंकि यह अब स्वास्थ्य कवर लेने के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए एवेन्यू खोलता है. बीमाकर्ता अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग दिशानिर्देशों के आधार पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कवर कर सकते हैं. कवरेज बीमाधारक और बीमाकर्ता के बीच सामर्थ्य के आधार पर प्रस्ताव और स्वीकृति के अधीन है.' 

कैंसर-एड्स पेशेंट भी ले सकेंगे हेल्थ पॉलिसी

हालिया अधिसूचना के बाद, बीमाकर्ताओं को अब कैंसर, हृदय या गुर्दे की विफलता और एड्स जैसी गंभीर चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों को पॉलिसी जारी करने से इनकार करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. अधिसूचना के अनुसार, IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा वेटिंग पीरियड को 48 महीने से घटाकर 36 महीने कर दिया है. बीमा नियामक के अनुसार, सभी पूर्व-मौजूदा स्थितियों को 36 महीने के बाद कवर किया जाना चाहिए, भले ही पॉलिसीधारक ने शुरुआत में उनका खुलासा किया हो या नहीं. सीधे शब्दों में कहें तो स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को इन 36 महीनों के बाद पहले से मौजूद स्थितियों के आधार पर दावों को खारिज करने से प्रतिबंधित किया जाता है. बीमा कंपनियों को क्षतिपूर्ति-आधारित स्वास्थ्य पॉलिसियां शुरू करने से रोक दिया गया है, जो अस्पताल के खर्चों की भरपाई करती हैं. इसके बजाय, उन्हें केवल लाभ-आधारित नीतियां प्रदान करने की अनुमति है, जो कवर की गई बीमारी के होने पर निश्चित लागत की पेशकश करती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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